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गुरुग्राम में क्रिसमस पर सड़क सुरक्षा का ज्ञान देंगे सेंटा क्लॉज

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गुरुग्राम, 24 दिसम्बर (आईएएनएस)| क्रिसमस के अवसर पर आपको गुरुग्राम के अलग-अलग स्थानों पर सेंटा क्लॉज सड़क सुरक्षा के सुझाव देते नजर आएंगे।

सेंटा की वेषभूषा में सड़क सुरक्षा अधिकारी (आरएसओ) और गुरुग्राम यातायात पुलिस के जवान चालकों को सड़क सुरक्षा से जुड़े संदेश देते और उन्हें नशे में गाड़ी न चलाने की शपथ दिलाते देखे जाएंगे।

सहायक पुलिस आयुक्त (राजमार्ग यातायात) हीरा सिंह ने आईएएनएस को बताया, रविवार रात ‘अवेयरनेस ड्राइव’ का आयोजन किया जा रहा है और इसके बाद सोमवार को सेंटा और गुरुग्राम पुलिस एक मार्च का नेतृत्व करेगी, जो मेहरोली-गुरुग्राम रोड पर होगा।

इसके साथ ही सेंटा क्लॉज के भेष में आरएसओ और 10 से 15 पुलिसकर्मी गुरुग्राम के कई स्थानों पर देखे जाएंगे और आने-जाने वाले यात्रियों को तोहफे भी देंगे।

आरएसओ के रूप में अपना योगदान दे रहे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में काम करने वाले राज कुमार ने आईएएनएस को बताया, इस अभियान का लक्ष्य लोगों को सुरक्षित रूप से घर पहुंचने के महत्व को बताना है। इसके साथ ही उन्हें नशे की हालत में गाड़ी चलाने के खतरों के बारे में बताया जाएगा।

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नेशनल

रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए जारी किया निर्देश, ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाने वालों के खिलाफ दर्ज होगा केस

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नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए निर्देश जारी कर कहा है कि रेल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने पर केस दर्ज किया जाएगा। यानी अगर कोई शख्स ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाएगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए रेल और रेल की पटरियों पर रील बनाते हैं। कई जगह ये भी देखा गया है कि रील बनाते-बनाते लोग चलती ट्रेन से घायल भी हुए हैं। युवाओं में खासकर यह क्रेज है कि वह रेलवे की पटरियों पर जाकर एक्शन रील बनाते हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसेकि ट्रेन की पटरी पर पत्थर रख दिया या कोई सामान रख दिया। इस तरह की रील बनाने वाले लोग खुद के साथ-साथ रेल यात्रियों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं।

ऐसे में रेल पटरियों और चलती ट्रेनों में रील बनाने को लेकर सरकार सख्त रवैया अपना रही है। ऐसा करने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस मामले में अपने सभी जोन को निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं या कोचों या रेल परिसरों में यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।

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