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नेशनल

लालू का ट्विटर हैंडल संभालेगा परिवार, जेल से देंगे संदेश

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पटना, 25 दिसंबर (आईएएनएस)| चर्चित चारा घोटाले के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद रांची की एक जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद कायकर्ताओं के संपर्क में रहेंगे। इसके लिए लालू ने एक अनोखा तरीका निकालते हुए ट्विटर का सहारा लिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू ने कार्यकर्ताओं को संगठित और सचेत करते हुए सोमवार को ट्वीट कर लिखा, प्रिय साथियों, कारागार (जेल) प्रवास के दौरान मेरे ट्विटर हैंडल का संचालन मेरा कार्यालय और परिवार के सदस्य करेंगे। समय-समय पर मुलाकातियों के मार्फत कार्यालय को संदेश पहुंचेगा, जो आपके पास ट्विटर या अन्य विधा से पहुंच जाएगा। संगठित रहिए, सचेत रहिए।

वैसे, लालू इस नायाब तरीके से कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ कितने संपर्क में रह पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। उल्लेखनीय है कि पिछले कई महीनों से लालू ट्विटर पर खासे सक्रिय रहे हैं और ट्वीट के जरिए ही विपक्षियों पर निशाना साधते रहे हैं। दीगर बात है कि शुरू में वे सोशल मीडिया की आलोचना करते थे।

गौरतलब है कि चारा घोटाले के एक मामले में लालू प्रसाद अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए हैं। इस मामले में अदालत तीन जनवरी को सजा सुनाएगी।

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नेशनल

दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जा​री किया आदेश

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नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्‍यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

आतिशी सरकार ने जा​री किया आदेश

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्‍टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।

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