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उप्र : मुठभेड़ में इनामी अपराधी घायल, गिरफ्तार
आजमगढ़, 29 दिसंबर (आईएएनएस/आईपीएन)। आजमगढ़ पुलिस ने शुक्रवार सुबह बिलरियागंज थाना क्षेत्र के नसीरपुर बाइपास मार्ग के पास हुई मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी और अंतर्जनपदीय बदमाश अनिल पासी को घायल कर गिरफ्तार कर लिया। उसका साथी भागने में कामयाब रहा, जिसे पुलिस तलाश रही है।
मुठभेड़ में एक मुख्य आरक्षी भी घायल हो गया है। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से घायल बदमाश को बनारस रेफर कर दिया गया है।
पुलिस शुक्रवार सुबह सवा आठ बजे जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में वाहनों की तलाशी ले रही थी। इसी बीच बिना नंबर प्लेट की बाइक पर आए बदमाश पुलिस के रोकने पर भागने लगे। इस पर पुलिस ने उनका पीछा किया और कंट्रोल रूम में सूचना देकर पुलिस को अलर्ट कर दिया।
बाइक सवार बदमाशों के बिलरियागंज की ओर की भागने की सूचना मिलने पर एसओ विजय प्रकाश यादव की टीम ने बदमाशों को नसीरपुर बाइपास मार्ग पर घेर लिया। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में बिलरियागंज थाने के मुख्य आरक्षी सहदेव राम गोली लगने से घायल हो गए।
पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल होकर गिर पड़ा। वहीं उसका साथी कोहरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश की पहचान बरदह थाना क्षेत्र के परसौली गांव निवासी 30 वर्षीय अनिल पासी के रूप में हुई। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।
पुलिस ने उसके पास से पिस्तौल और कारतूस बरामद किया है। वहीं उसके फरार साथी सोनू गुप्ता की पुलिस तलाश कर रही है। घायल पुलिसकर्मी और इनामी बदमाश को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बनारस के लिए रेफर कर दिया गया।
पुलिस अधीक्षक अजय साहनी ने बताया कि अनिल पासी पर आजमगढ़, जौनपुर और गाजीपुर में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके साथी सोनू गुप्ता पर भी पत्रकार पर हमला व लूटपाट का मामला दर्ज है।
नेशनल
दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।
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