नेशनल
नायडू ने सांसदों से ‘भीख मांगने’ से बचने को कहा
नई दिल्ली, 29 दिसम्बर (आईएएनएस)| राज्यसभा सभापति एम.वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को मंत्रियों और सदस्यों से फिर कहा कि सदन के पटल पर कोई पेपर, रिपोर्ट रखने के दौरान वे वाक्य ‘आई बेग टू’ का प्रयोग करने से बचें। अंग्रेजी के ‘बेग’ का शाब्दिक अर्थ भीख होता है। सभापति ने व्यवहार को नियंत्रित करने वाला यह नियम उस समय दिया जब केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री पी.पी.चौधरी सदन में अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखने के लिए खड़े हुए।
चौधरी ने कहा, सर, विद योर परमिशन, आई बेग टू ले आन द टेबल आफ द हाउस पेपर्स लिस्टेड अंडर माई नेम।
इस पर नायडू ने टोका, नो बेगिंग प्लीज..मैंने यह पहले भी कहा है लेकिन आप शायद उस समय मौजूद नहीं थे। मैंने सदस्यों से कहा था कि पटल पर पेपर रखते समय केवल ‘आई सीक परमिशन टू ले द पेपर’ या महज ‘आई ले द पेपर’ कहा करें।
उन्होंने कहा, यह अच्छा होगा अगर शब्द ‘बेगिंग’ से बचा जाए।
नायडू ने मौजूदा सत्र के पहले ही दिन सांसदों से शब्द ‘बेग’ से बचने के लिए कहा था क्योंकि ‘इससे औपनिवेशिक विरासत की बू आती है।’
नायडू के यह कहने के बाद मंत्री इस शब्द का इस्तेमाल करने से बच रहे हैं। चौधरी ने भी शुक्रवार को एक अन्य मामले में दस्तावेज पेश करने के दौरान इस शब्द से परहेज किया।
नेशनल
रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए जारी किया निर्देश, ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाने वालों के खिलाफ दर्ज होगा केस
नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए निर्देश जारी कर कहा है कि रेल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने पर केस दर्ज किया जाएगा। यानी अगर कोई शख्स ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाएगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए रेल और रेल की पटरियों पर रील बनाते हैं। कई जगह ये भी देखा गया है कि रील बनाते-बनाते लोग चलती ट्रेन से घायल भी हुए हैं। युवाओं में खासकर यह क्रेज है कि वह रेलवे की पटरियों पर जाकर एक्शन रील बनाते हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसेकि ट्रेन की पटरी पर पत्थर रख दिया या कोई सामान रख दिया। इस तरह की रील बनाने वाले लोग खुद के साथ-साथ रेल यात्रियों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं।
ऐसे में रेल पटरियों और चलती ट्रेनों में रील बनाने को लेकर सरकार सख्त रवैया अपना रही है। ऐसा करने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस मामले में अपने सभी जोन को निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं या कोचों या रेल परिसरों में यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।
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