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बेंगलुरू में मैनहोल में 3 श्रमिकों की मौत

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बेंगलुरू, 7 जनवरी (आईएएनएस)| शहर के दक्षिण-पूर्व उपनगर में 10 फुट गहरे एक मैनहोल में सफाई के लिए उतरे तीन श्रमिकों की रविवार को दम घुटने से मौत हो गई।

बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने यहां आईएएनएस से कहा, घटना दोपहर के आसपास उस वक्त प्रकाश में आई, जब एक अपार्टमेंट के जलमल शोधक संयंत्र में जमीन के नीचे एक अवरोध को साफ करने के लिए उतरे श्रमिक मैनहोल से बाहर नहीं निकले।

उनमें से दो की मौत जहरीली गैस सूंघने के कारण हो गई, जबकि तीसरा मैनहोल में बेहोशी की हालत में पाया गया।

लगभग 30 साल उम्र के पीड़ितों की पहचान महादेवप्पा, रमेश और श्रीनिवास के रूप में हुई है।

अधिकारी ने कहा, अग्निशमन कर्मियों ने महादेवप्पा और रमेश के शव मैनहोल से बाहर निकाले, जबकि श्रीनिवास को बाहर निकालने के बाद एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, क्योंकि उस समय उसकी सांस चल रही थी।

लेकिन सेंट जॉन अस्पताल के चिकित्सकों ने श्रीनिवास को मृत घोषित कर दिया।

बेंगलुरू विकास मंत्री के.जी. जॉर्ज ने बाद में इलाके का दौरा किया और इस तरह के काम में अयोग्य लोगों को लगाने को लेकर चिंता जाहिर की।

जॉर्ज ने घटनास्थल पर संवाददाताओं से कहा, मैंने बीबीएमपी को जांच करने और पीड़ितों की योग्यता का आकलन किए बगैर उन्हें नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

बीबीएमपी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है।

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नेशनल

दिल्ली के आसपास इलाकों में अब पराली जलाने वालों को देना पड़ेगा भारी जुर्माना

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नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में हर साल ठंड की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होने लगती है। इस साल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दिल्ली में ठंड के बढ़ने और हवाओं की रफ्तार स्लो होने के बाद हवा में प्रदूषण और स्मॉग देखने को मिल रहा है। दरअसल इस सीजन में पंजाब, हरियाणा समेत दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाए जाने के भी मामले देखने को मिलते हैं।

देना पड़ेगा जुर्माना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम एक्ट 2021 के तहत संशोधित किए गए हैं। बता दें अब पराली जलाने वाले किसानों, जिनके पास 2 एकड़ से कम भूमि हैं उन्हें 5 हजार रुपये, 2-5 एकड़ वाले किसानों को 10 हजार और 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को 30 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा।

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