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नेशनल

उप्र में सड़क दुर्घटना में 2 की मौत

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बांदा, 11 जनवरी (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बुधवार देर शाम एक निजी बस से कुचल कर दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर लगभग तीन घंटे तक जाम लगाए रखा।

नरैनी कोतवाली के निरीक्षक पंकज पांड़ेय ने गुरुवार को बताया, बुधवार देर शाम गुढ़ाकला गांव का राजबहादुर (25) अपने चचेरे भाई राजकुमार (22) के साथ बसराही-शंकरपुर के बस स्टॉप पर खड़ा था। नरैनी से कालिंजर जा रही एक तेज रफ्तार बस ने दोनों को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई।

दुर्घटना के बाद चालक बस लेकर भाग खड़ा हुआ और बरछा चौकी के पास बस खड़ी कर फरार हो गया।

उन्होंने बताया कि दुर्घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों शव सड़क पर रखकर रास्ता जाम कर दिया था, जो तीन घंटे बाद खुल पाया।

कोतवाल ने बताया कि दोनों युवकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। कालिंजर पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश की जा रही है।

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नेशनल

दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जा​री किया आदेश

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नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्‍यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

आतिशी सरकार ने जा​री किया आदेश

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्‍टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।

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