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उप्र : लाल बाबा की ‘समाधि’ को लेकर विवाद
भदोही, 14 जनवरी (आईएएनएस/आईपीएन)। उत्तर प्रदेश में अनुदान विहीन संस्कृत विद्यालय विकास समिति के संरक्षक और सुरियावा स्थित संकट मोचन संस्कृत महाविद्यालय के प्रबंधक स्वामी राघवेन्द्रानंद सरस्वती उर्फ लाल बाबा (72) के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को रविवार को समाधि दी जानी थी, लेकिन महाविद्यालय और पड़ोसियों के बीच विवाद गहरा गया।
लाल बाबा को तीन दिन पूर्व दिल का दौरा पड़ा था। शनिवार की देर रात बीएचयू के अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उन्हें पहले भदोही के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें बीएचयू अस्पताल भेजा गया था। लेकिन रविवार को बाबा को समाधि देने को लेकर महाविद्यालय और आसपास के पड़ोसियों से विवाद गहरा गया।
बाद में दूसरी जगह समाधि स्थल बनाए जाने पर बात बनी। अब जौनपुर स्थित बाबा के पैतृक गांव से पार्थिव शरीर को वापस लाए जाने के बाद उन्हें समाधि दी जाएगी।
लाल बाबा का पार्थिव शरीर उनके मूल निवास ग्राम नहरपुर अंतिम दर्शन के लिए ले जाया गया है। पार्थिव शरीर पैतृक गांव से आने के बाद वैदिक रीति से बाबा को समाधि दी जाएगी।
बाबा की समाधि के लिए महाविद्यालय परिवार के लोग मंदिर परिसर में गड्ढा खोद रहे थे। लेकिन परिसर से सटे हुए मकानों का ठीक पिछवाड़ा होने के कारण उन परिवारों ने वहां समाधि बनाने का विरोध किया। लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस के हस्तक्षेप बाद समाधि स्थल दूसरी जगह बनाने पर सहमति बनी।
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दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।
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