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इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत

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नई दिल्ली, 15 जनवरी (आईएएनएस)|भारत की छह दिवसीय यात्रा पर आए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सोमवार को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस स्वागत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे।

नेतन्याहू ने औपचारिक स्वागत के बाद कहा, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल की ऐतिहासिक यात्रा से शुरू हुई, जिससे जबरदस्त उत्साह का माहौल बना, जो यहां मेरी यात्रा के साथ जारी है, जिसके बारे में मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि यह मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए और इजरायल के सभी लोगों के लिए भावुक कर देने वाला है।

उन्होंने कहा, ..और मुझे लगता है कि यह दोनों देशों के हमारे लोगों के लिए समृद्धि, शांति और प्रगति लाने में हमारी साझेदारी को बढ़ाने में मदद करता है।

नेतन्याहू और मोदी के बीच द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित मुद्दों और वैश्विक स्थिति पर चर्चा करने की संभावना है।

मोदी रविवार को प्रोटोकॉल तोड़कर अपने इजरायली समकक्ष का स्वागत करने हवाईअड्डे गए थे। नेतन्याहू मुंबई और गुजरात भी जाएंगे।

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नेशनल

रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए जारी किया निर्देश, ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाने वालों के खिलाफ दर्ज होगा केस

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नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए निर्देश जारी कर कहा है कि रेल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने पर केस दर्ज किया जाएगा। यानी अगर कोई शख्स ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाएगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए रेल और रेल की पटरियों पर रील बनाते हैं। कई जगह ये भी देखा गया है कि रील बनाते-बनाते लोग चलती ट्रेन से घायल भी हुए हैं। युवाओं में खासकर यह क्रेज है कि वह रेलवे की पटरियों पर जाकर एक्शन रील बनाते हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसेकि ट्रेन की पटरी पर पत्थर रख दिया या कोई सामान रख दिया। इस तरह की रील बनाने वाले लोग खुद के साथ-साथ रेल यात्रियों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं।

ऐसे में रेल पटरियों और चलती ट्रेनों में रील बनाने को लेकर सरकार सख्त रवैया अपना रही है। ऐसा करने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस मामले में अपने सभी जोन को निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं या कोचों या रेल परिसरों में यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।

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