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नेशनल

मप्र में ‘पद्मावत’ रिलीज नहीं, मुख्यमंत्री से सिनेमाघर मालिकों की चर्चा जारी

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भोपाल , 25 जनवरी (आईएएनएस)| सर्वोच्च अदालत के निर्देश के बावजूद संजय लीला भंसाली की विवादित फिल्म ‘पद्मावत’ गुरुवार को मध्य प्रदेश में रिलीज नहीं हो पाई है। वहीं, सिनेमाघर मालिक राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के बाद कोई फैसला होने की बात कह रहे हैं।

देश के विभिन्न हिस्सों में यह फिल्म गुरुवार को रिलीज हो गई लेकिन मध्य प्रदेश में यह रिलीज नहीं हो पाई है। सिनेमाघर मालिक सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और सुरक्षा मांग रहे हैं। इसी मसले को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री और सिनेमाघर मालिकों के बीच चर्चा हो रही है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार का रुख साफ है। वह फिल्म की रिलीज के पक्ष में नहीं है। सरकार सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पेटिशन दायर करेगी। अभी मुख्यमंत्री व सिनेमाघर मालिकों के बीच चर्चा हो रही है और इस पर फैसला जल्दी हो जाएगा।

राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले कई दिनों से फिल्म को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी है। कई स्थानों पर करणी सेना व अन्य संगठन फिल्म का विरोध कर रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री चौहान पहले से ही फिल्म प्रदर्शन के पक्ष में नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका दायर कर राज्य सरकार ने फिल्म पर रोक का अनुरोध किया मगर सफलता नहीं मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म के रिलीज होने के निर्देश दिए, इस पर चौहान ने कहा कि सरकार रिव्यू पेटिशन दायर करेगी।

ज्ञात हो कि राजधानी में ज्योति टॉकीज के सामने बुधवार को करणी सेना और राजपूत समाज से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन करते हुए एक कार में भी आग लगा दी थी। वहीं, करणी सेना ने सिनेमाघर मालिकों को फिल्म के प्रदर्शन पर बुरे परिणाम भुगतने की भी चेतावनी दी है।

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नेशनल

दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जा​री किया आदेश

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नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्‍यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

आतिशी सरकार ने जा​री किया आदेश

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्‍टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।

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