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दिव्यांगों के अधिकारों को लागू करें राज्य : सर्वोच्च न्यायालय
नई दिल्ली, 25 जनवरी (आईएएनएस)| शीर्ष अदालत ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तीन माह के भीतर दिव्यांग (पर्सन्स विद डिसैबिलिटी)अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करने को कहा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की खंडपीठ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिव्यांग अधिकार कानून 2016 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए।
दरअसल, न्यायमूर्ति सुनंदा भंडारी फाउंडेशन की ओर से दाखिल याचिका में केंद्र व राज्य सरकारों से अधिनियम 2016 को लागू करने की मांग की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
याचिका पर सुनवाई के दौरान फाउंडेशन का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता मनाली सिंघल ने अदालत को बताया कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तराखंड और लक्ष्यद्वीप ने शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण व पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुपालन को लेकर हलफनामा दाखिल की है जबकि अदालत ने अधिनियम 2016 के अनुपालन के संबंध की रिपोर्ट मांगी थी।
वर्ष 2016 में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति अधिनियम 1995 में संशोधन किया गया था और उच्चतम न्यायालय ने नए कानून के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश दिए थे।
सिंघल ने कहा कि नए कानून में शामिल प्रावधानों के तहत दिव्यांगों के अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया गया है।
शीर्ष अदालत ने पिछले साल राज्यों को दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को ‘ईमानदारी’ से लागू करने का आदेश दिया था।
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दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।
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