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नेशनल

गैंगस्टर अबू सलेम और मेहंदी हसन को उम्रकैद

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मुंबई | मुंबई की एक अदालत ने 1995 में स्थानीय बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में बुधवार को माफिया डॉन अबू सलेम और उसके पूर्व चालक मेहंदी हसन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक उज्वल निकम ने कहा कि इस मामले में सलेम पर विशेष टाडा अदालत ने दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

सलेम मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों का आरोपी है। वह पुर्तगाल में गिरफ्तार हुआ था और बाद में नवंबर 2005 में उसे भारत को प्रत्यर्पित कर दिया गया था। विशेष टाडा न्यायाधीश जी.ए. सनप ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, “हत्या और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है।” फैसला सुनाए जाने के बाद निकम ने पत्रकारों से कहा, “यह एक महत्वपूर्ण फैसला है और सलेम और दाऊद इब्राहिम कासकर को इससे तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अब यह सिद्ध हो गया है कि भारत में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए सलेम ने अनीस इब्राहिम कासकर के साथ आपराधिक साजिश रची थी।”

पुलिस के मुताबिक, जमीन विवाद के कारण सात मार्च, 1995 को प्रदीप जैन की उनके जुहू स्थित बंगले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके भाई सुनील जैन ने बताया कि तकरीबन चार बंदूकधारी युवकों ने प्रदीप पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। प्रदीप के शरीर में एक दर्जन से अधिक गोलियां लगी थीं। सुनील पर भी छह गोलियां चलाई गई थीं, जिनमें से दो गोलियां उनके शरीर में लगी थीं। लेकिन बाद में सुनील अपने भाई को किसी तरह गाड़ी में बैठाकर पास के अस्पताल ले गए, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में सलीम और हसन के साथ एक अन्य वयोवृद्ध सह आरोपी वी.के. झांब को पिछले सप्ताह विशेष टाडा अदालत ने दोषी पाया था। लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनकी सजा के समय को जेल के भीतर पूर्व में बिताए समय के साथ समायोजित कर दिया गया है।

इससे पहले निकम ने सलेम और हसन के लिए मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन बाद में उन्होंने उम्रकैद की सजा की मांग की। भारत और पुर्तगाल के बीच प्रत्यर्पण समझौते के कारण भारत सलेम को मौत की सजा नहीं दे सकता। सलेम के वकील सुदीप पासगोला ने कहा कि प्रत्यर्पण संधि के प्रावधानों के तहत दोषी (सलेम) पर दर्ज सभी नौ मामलों में उसे कुल 25 साल की सजा दी जा सकती है। अपराध की साजिश 1994 के अक्टूबर और नवंबर माह में दुबई में सलेम, हसन, फरार अभियुक्त अनीस इब्राहिम कासकर और शौकत मिस्त्री और नईम खान ने मिलकर रची थी। शौकत मिस्त्री और नईम खान मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी गवाह बन गए और अदालत को ठोस सबूत उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश

दिवाली के दिन यूपी के इस जिले में 25 करोड़ की शराब पी गए लोग

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गौतमबुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का गौतमबुद्ध नगर जिला अक्सर चर्चा में रहता है। चाहे वो सोसाइटीज की समस्या को लेकर हो या विकास की रफ्तार को लेकर हो या फिर त्योहारों पर बिक्री को लेकर। दिवाली का त्योहार बीत गया है।

इस बीच, दिवाली के दौरान गौतमबुद्ध नगर जिले में शराब की बिक्री को लेकर जानकारी सामने आई है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल यहां शराब की बिक्री में 25 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है। यानी दिवाली के दौरान गौतमबुद्ध नगर जिले के लोग शराब के नशे में भी खूब झूमे हैं।

दिवाली में पिया 25 करोड़ की शराब

दिवाली के जश्न के बीच गौतमबुद्ध नगर जिले में लोग 25 करोड़ रुपये की शराब गटक गए, जो पिछले साल की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है। आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पूरे अक्टूबर माह में जिले के लोगों ने 250 करोड़ रुपये शराब पर खर्च किए, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 204 करोड़ रुपये था।

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