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नेशनल

नलगोंडा नगरपालिका की अध्यक्ष के पति की हत्या

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हैदराबाद, 25 जनवरी (आईएएनएस)| नलगोंडा नगरपालिका की अध्यक्ष बी.लक्ष्मी के पति की बुधवार देर रात कुछ अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई। नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि उनके पति बी. श्रीनिवास एक फोनकॉल के आने के बाद मध्यरात्रि को घर के बाहर गए थे।

श्रीनिवास का शव तेलंगाना के नलगोंडा शहर के एक नाले से बरामद किया गया है। पुलिस को संदेह है कि श्रीनिवास, चार या पांच लोगों के एक समूह के साथ हुई झड़प के दौरान एक नाले में गिर गए। इसके बाद हमलावरों ने पत्थर मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया।

पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है।

श्रीनिवास की हत्या से शहर में तनाव फैल गया है। वह कांग्रेस विधायक कोमातिरेड्डी वेंकट रेड्डी के करीबी थे।

वेंकट रेड्डी व दूसरे नेताओं ने इसे तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के नेताओं द्वारा एक राजनीतिक हत्या बताते हुए धरना दिया। कांग्रेस ने शहर में बंद का भी आह्वान किया। पुलिस ने किसी भी हिंसा को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है।

राज्य कांग्रेस के प्रमुख उत्तम कुमार रेड्डी ने हत्या के लिए टीआरएस सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस से दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने व निष्पक्ष जांच की मांग की।

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नेशनल

दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जा​री किया आदेश

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नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्‍यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

आतिशी सरकार ने जा​री किया आदेश

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्‍टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।

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