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अरुणाचल के विकास में संपर्क एक बड़ी बाधा : राज्यपाल

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ईटानगर, 26 जनवरी (आईएएनएस)| अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बी.डी. मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि संपर्क की चुनौती राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा रही है।

उन्होंने अपने पहले गणतंत्र दिवस संबोधन में राज्य के लोगों से कहा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए हमारे राज्य के लोगों के लिए संपर्क को बढ़ाना एक अनिवार्य जरूरत है।

उन्होंने कहा, चार दशकों तक हवाई संपर्क में कोई वृद्धि नहीं हुई।

उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि इस वर्ष अरुणाचल में नागरिकों के लिए पासीघाट में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में विमान संचालन का कार्य शुरू हो जाएगा। मिश्रा ने कहा कि सरकार होलोंगी में असैन्य हवाईअड्डे को जल्द शुरू करने को लेकर प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, तेजू हवाईअड्डे पर सभी तरह के काम पूरे हो गए हैं और जल्द ही यहां विमान सेवा शुरू हो जाएगी।

मिश्रा ने कहा, इसके अलावा, सरकार ने पूरे राज्य में हेलीकॉप्टर सेवा के विस्तार को भी प्राथमिकता दी है।

उन्होंने कहा, नियमित रूप से विश्वसनीय, पर्याप्त और सस्ती हेलीकॉप्टर सेवा पूरे राज्य में नए आर्थिक अवसरों को पैदा करने के लिए उपलब्ध होगी।

उन्होंने कहा कि सरकार त्वरित ढंग से राज्य के सभी विकास कार्यो को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के सड़क संपर्क के लिए 50 हजार करोड़ रुपये देने का वादा किया है। पिछले वर्ष हमने ट्रांस-अरुणाचल राजमार्ग के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है।

उन्होंने कहा,राज्य सरकार ने ग्रामीण संपर्क बढ़ाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में समाजिक-आर्थिक संरचना के विकास के लिए केंद्र सरकार को समग्र विकास का प्रस्ताव दिया है।

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नेशनल

दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जा​री किया आदेश

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नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्‍यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

आतिशी सरकार ने जा​री किया आदेश

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्‍टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।

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