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मोदी का सांसदों से तीन तलाक विधेयक पारित करने का ‘विनम्र निवेदन’
नई दिल्ली, 29 जनवरी (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी सांसदों से दलगत राजनीति से ऊपर उठने और तीन तलाक विधेयक पारित करने में सरकार की मदद करने का ‘विनम्र निवेदन’ किया। मोदी ने बजट सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर ‘स्वस्थ बहस करने का भी आग्रह किया जिससे बजट के अधिकतम आर्थिक लाभ दलितों और गरीब किसानों तक पहुंच सकें।’
मोदी ने संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने प्रयास किया था कि ‘देश की ऊंची उम्मीदों’ के कारण गंभीर मुद्दों जैसे तीन तलाक विधेयक को पारित कराने के दौरान कोई राजनीति न हो।
इस विधेयक में तीन तलाक को दंडनीय बनाने और ऐसा करने वाले मुस्लिम पतियों को जेल भेजने का प्रावधान है। विधेयक के इस प्रावधान का विरोध हो रहा है। विधेयक को लोकसभा पारित कर चुकी है जहां सरकार बहुमत में है लेकिन राज्यसभा में इसे पारित नहीं करा सकी है जहां वह बहुमत में नहीं है।
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद तीन तलाक विधेयक संसद द्वारा पारित नहीं हुआ और मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया गया।
उन्होंने कहा, मैं आशा करता हूं और साथ ही देश के सभी राजनीतिक दलों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए तीन तलाक विधेयक पारित कराएं। यह वास्तव में मुस्लिम महिलाओं के लिए नए साल 2018 का सबसे अच्छा उपहार होगा।
मोदी ने ‘विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा भारत के बारे में सकारात्मक राय देने के’ हालिया बयान का हवाला देते हुए कहा कि बजट सत्र महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आशावान है।
मोदी ने कहा कि बजट भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करेगा और आम आदमी की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करेगा।
उन्होंने कहा कि बजट एक ऐसी प्रक्रिया है जहां राष्ट्रीय हित राजनैतिक हित से ऊपर होते हैं।
उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से स्थायी समिति की बैठकों के दौरान बहस में अधिकतम हिस्सा लेने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि बजट से आम आदमी को किस प्रकार लाभ हुआ है।
उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि बजट के अधिकतम लाभ दलितों, पीड़ितों, वंचित लोगों तक पहुंच सकें।
नेशनल
रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए जारी किया निर्देश, ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाने वालों के खिलाफ दर्ज होगा केस
नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए निर्देश जारी कर कहा है कि रेल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने पर केस दर्ज किया जाएगा। यानी अगर कोई शख्स ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाएगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए रेल और रेल की पटरियों पर रील बनाते हैं। कई जगह ये भी देखा गया है कि रील बनाते-बनाते लोग चलती ट्रेन से घायल भी हुए हैं। युवाओं में खासकर यह क्रेज है कि वह रेलवे की पटरियों पर जाकर एक्शन रील बनाते हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसेकि ट्रेन की पटरी पर पत्थर रख दिया या कोई सामान रख दिया। इस तरह की रील बनाने वाले लोग खुद के साथ-साथ रेल यात्रियों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं।
ऐसे में रेल पटरियों और चलती ट्रेनों में रील बनाने को लेकर सरकार सख्त रवैया अपना रही है। ऐसा करने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस मामले में अपने सभी जोन को निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं या कोचों या रेल परिसरों में यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।
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