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सुनंदा पुष्कर मौत मामले में स्वामी ने खटखटाया शीर्ष अदालत का दरवाजा
नई दिल्ली, 29 जनवरी (आईएएनएस)| भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। स्वामी ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अदालत की निगरानी में एक एसआईटी जांच की याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने स्वामी से अदालत को इस बिंदु पर संतुष्ट करने को कहा कि उनकी याचिका क्यों मंजूर की जाए।
मामले की सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद की तारीख तय करते हुए पीठ ने स्वामी की जनहित याचिका की मंजूरी के बारे में सवाल उठाया और उनसे कहा कि वह इस बात को स्पष्ट करें कि क्या इस मामले में उनकी तरफ से याचिका दाखिल करने का कोई आधार बनता है।
पिछले साल 26 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वामी की याचिका को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक हित के लिए दायर की गई याचिका (पोलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेश-पीआईएल) करार दिया था।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस तरीके से अदालत का प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा अपने हितों के लिए न्यायिक मशीनरी का इस्तेमाल करने को लेकर अदालतों को सावधान रहना चाहिए।
उच्च न्यायालय की पीठ ने स्वामी की याचिका को खारिज करते हुए कहा, यह जनहित याचिका (पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन-पीआईएल) की आड़ में राजनीतिक हित के लिए मुकदमेबाजी (पोलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेश-पीआईएल) का एक जीता जागता उदाहरण है। अदालत ने कहा कि वह इस बात से संतुष्ट नहीं है कि इस याचिका को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया जाए।
उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में स्वामी ने कहा था कि ‘सुनंदा पुष्कर मामले की जांच को रोकने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और आरोप लगाया था कि एफआईआर दर्ज हुए एक साल से ज्यादा का समय हो गया है लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ।’
उन्होंने याचिका में कहा था कि ‘इस मामले में काफी प्रभावशाली लोग लिप्त हैं जिसके कारण उन्हें बचाने के प्रयास हो रहे हैं और मामले में पहले से ही अनावश्यक देरी हो चुकी है।’
अदालत ने यह भी सवाल उठाया था कि स्वामी ने अपनी याचिका में कहीं भी खुद के भाजपा नेता होने का जिक्र नहीं किया है और न ही यह बताया कि जिस शख्स के खिलाफ वह आरोप लगा रहे हैं वह कांग्रेस का है।
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लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर श्रद्धा वॉकर का हत्यारा आफताब पूनावाला
नई दिल्ली । लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. सूत्रों के मुताबिक, मीडिया में चल रही खबरों का संज्ञान लेते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन, आफताब पूनावाला की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गया है क्योंकि उसे लॉरेंश बिश्नोई गैंग से खतरे की बात सामने आई है. तिहाड़ जेल के अंदर जेल नंबर 4 में आफताब पूनावाला को रखा गया है. आफताब, श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड का आरोपी है. दिल्ली के छतरपुर इलाके में आफताब ने श्रद्धा की हत्या करके उसके शरीर को कई टुकड़ों में बांट दिया था.
तिहाड़ जेल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, मुंबई पुलिस से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है लेकिन प्रशासन ने मीडिया में आई खबरों का संज्ञान लिया है. मुंबई पुलिस के मुताबिक, आफताब पूनावाला लारेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों के निशाने पर है.
क्या है मामला ?
पुलिस की जांच में सामने आया था कि 18 मई 2022 की शाम करीब 6:30 से 7:00 बजे के बीच श्रद्धा विकास वॉल्कर की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में आरोपी आफताब और पीड़िता के बीच रिलेशनशिप की टाइम लाइन अहम रही. मई 2019 से मार्च 2022 के दौरान मुंबई में आरोपी और पीड़िता की मुलाकात हुई और प्रेम संबंध बन गए थे. दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे और खुद को शादीशुदा जोड़े के तौर पर दिखाते थे. उन्होंने 3 जगहों पर एक के बाद एक किराए का मकान लिया था, जहां वे रहते थे. दोनों 2 जगहों पर साथ काम कर चुके थे.
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