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महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कोविंद, मोदी ने दी श्रद्धांजलि

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नई दिल्ली, 30 जनवरी (आईएएनएस)| राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 70वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा और वायु सेना प्रमुख मार्शल बीएस धनोआ भी मौजूद थे।

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने गांधी स्मृति पहुंचे।

महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी गई थी। इस दिन को देश में ‘शहीद दिवस’ के रूप में भी मनाया जाता है।

राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट कर कहा, हम शहीद दिवस पर महात्मा गांधी और उन असंख्य स्वंतत्रता सेनानियों को याद करते हैं, जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, स्मृति ईरानी और महेश शर्मा ने भी सोशल मीडिया के जरिए महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, हम उन सभी शहीदों को नमन करते हैं, जिन्होंने देश सेवा के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। हम उन्हें हमेशा उनके साहस और देश के प्रति समर्पण की भावना के लिए याद करेंगे।

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नेशनल

रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए जारी किया निर्देश, ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाने वालों के खिलाफ दर्ज होगा केस

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नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए निर्देश जारी कर कहा है कि रेल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने पर केस दर्ज किया जाएगा। यानी अगर कोई शख्स ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाएगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए रेल और रेल की पटरियों पर रील बनाते हैं। कई जगह ये भी देखा गया है कि रील बनाते-बनाते लोग चलती ट्रेन से घायल भी हुए हैं। युवाओं में खासकर यह क्रेज है कि वह रेलवे की पटरियों पर जाकर एक्शन रील बनाते हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसेकि ट्रेन की पटरी पर पत्थर रख दिया या कोई सामान रख दिया। इस तरह की रील बनाने वाले लोग खुद के साथ-साथ रेल यात्रियों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं।

ऐसे में रेल पटरियों और चलती ट्रेनों में रील बनाने को लेकर सरकार सख्त रवैया अपना रही है। ऐसा करने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस मामले में अपने सभी जोन को निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं या कोचों या रेल परिसरों में यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।

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