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सीडीएस परीक्षा में महिला वर्ग में पुणे की छात्रा ने किया टॉप
पुणे, 2 फरवरी (आईएएनएस)| पुणे की कानून की छात्रा श्रुति वी. श्रीखंडे संयुक्त रक्षा सेवा (सीडीएस) परीक्षा में लड़कियों के बीच राष्ट्रीय टॉपर के रूप में उभरकर सामने आई हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गुरुवार को नतीजे घोषित किए जाने के बाद उत्साहित श्रुति ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, मेरा सपना था कि मैं सशस्त्र बल में शामिल हूं। इसलिए मैंने सीडीएस में भाग लिया और इसे पास किया।
आर्मी पब्लिक स्कूल की पूर्व छात्रा श्रुति एक सैन्य अधिकारी की बेटी हैं। ब्रिगेडियर विनोद श्रीखंडे और उज्जवला की बेटी फिलहाल शहर के आईएलएस लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई कर रहीं हैं।
वह अब चेन्नई के अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जहां उनका कोर्स अप्रैल से शुरू होगा।
सीडीएस परीक्षा का आयोजन ओटीए के 107वें शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मेन (गैर तकनीकी) पाठ्यक्रम और महिलाओं के लिए 21वें शॉर्ट सर्विस कमीशन (गैर-तकनीकी) के लिए देशव्यापी स्तर पर किया गया था। इसमें 232 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए जिनमें 51 महिलाएं शामिल हैं।
श्रुति की गर्वित मां उज्जवला ने कहा, बचपन से, वह खूब पढ़ाई करती थी और अपने लक्ष्य को लेकर केंद्रित थी। हम इस बात को लेकर आश्वास्त थे कि उसका नाम मेरिट सूची में आएगा लेकिन वह पहले स्थान पर आएगी और परीक्षा में टॉप करेगी, इसे लेकर हैरान है।
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रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए जारी किया निर्देश, ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाने वालों के खिलाफ दर्ज होगा केस
नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए निर्देश जारी कर कहा है कि रेल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने पर केस दर्ज किया जाएगा। यानी अगर कोई शख्स ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाएगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए रेल और रेल की पटरियों पर रील बनाते हैं। कई जगह ये भी देखा गया है कि रील बनाते-बनाते लोग चलती ट्रेन से घायल भी हुए हैं। युवाओं में खासकर यह क्रेज है कि वह रेलवे की पटरियों पर जाकर एक्शन रील बनाते हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसेकि ट्रेन की पटरी पर पत्थर रख दिया या कोई सामान रख दिया। इस तरह की रील बनाने वाले लोग खुद के साथ-साथ रेल यात्रियों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं।
ऐसे में रेल पटरियों और चलती ट्रेनों में रील बनाने को लेकर सरकार सख्त रवैया अपना रही है। ऐसा करने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस मामले में अपने सभी जोन को निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं या कोचों या रेल परिसरों में यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।
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