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मणिपुर में कांग्रेस ने किया सदन से बहिर्गमन
इंफाल, 5 फरवरी (आईएएनएस)| मणिपुर में प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कांग्रेस विधायक टी. श्यामकुमार के पार्टी बदलकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बनने के बाद दल-बदल रोधी कानून के प्रावधानों पर विधानसभा अध्यक्ष युमनाम खेमचंद द्वारा चर्चा से इनकार करने के बाद सदन का बहिष्कार कर दिया।
कांग्रेस विधायक ए. मीराबाई ने अध्यक्ष से कहा, संविधान की रक्षा के लिए सदन बनाया गया है। लेकिन एंड्रो विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक टी. श्यामकुमार का पाला बदल लेना क्या संवैधानिक है?
उन्होंने इस मुद्दे पर ‘प्वाइंट आफ आर्डर’ की मांग की। लेकिन, खेमचंद ने यह कहते हुए अनुमति नहीं दी कि यह सही समय नहीं है।
अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ विपक्षी विधायकों ने सदन का बहिष्कार कर दिया और वे सदन से बाहर चले गए।
कांग्रेस विधायक और मेघालय कांग्रेस अध्यक्ष टी.एन. हाओकिप ने आईएएनएस को बताया कि उनकी पार्टी ने राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला और विधानसभा अध्यक्ष को याचिका दायर कर भाजपा में शामिल होने वाले आठ कांग्रेस विधायकों और 12 संसदीय सचिवों को अयोग्य घोषित करने की मांग की। सुनवाई न होने की स्थिति में उन्होंने कानूनी कार्रवाई का विकल्प भी बताया।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह ने कहा, सभी संसदीय सचिवों को हटा दिया गया और अब यह कोई मुद्दा नहीं है। सरकार ने कुछ वर्ष पहले यह निर्णय लिया था कि संसदीय सचिवों का पद लाभ का पद नहीं है।
मणिपुर में 60 विधानसभा सीटों पर 2017 चुनावों में भाजपा को 21 सीटें मिली थी जबकि कांग्रेस के पास 28 सीटें थीं। भाजपा ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के कुछ बागी विधायकों से हाथ मिला लिया था।
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दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।
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