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सरकार वाणिज्यिक संस्थाओं की तरह कार्य नहीं कर सकती : जेटली

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नई दिल्ली, 5 फरवरी (आईएएनएस)| केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि सरकार वाणिज्यिक संस्थाओं की तरह कार्य नहीं कर सकती, यहां तक कि सरकार अगर ‘वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न हो’ तो भी और सार्वजनिक खरीद में मामले में भी ‘चुन कर चयन’ नहीं कर सकती है।

उन्होंने कहा कि ‘चुन कर चयन करने की प्रणाली’ ना सिर्फ अन्यायी है, बल्कि कभी-कभी इससे ‘भष्ट्राचार और भाईभतीजा’ के गंभीर आरोप भी लग सकते हैं।

जेटली ने यहां दक्षिण एशियाई सरकारी खरीद सम्मेलन में कहा, दशकों पहले यह अवधारणा अस्तित्व में था कि सरकार किसी भी तरह की वाणिज्यिक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए स्वतंत्र थी। लेकिन अब हम स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर हैं, जहां राज्य केवल एक विशेष तरीके से ही कार्य कर सकता है, खासतौर से बात जब सार्वजनिक खरीद की हो।

उन्होंने कहा कि जब खरीद, करार, और यहां तक कि सार्वजनिक-निजी ठेके के मामलों की बात आती है, तो प्रक्रिया निष्पक्ष होना चाहिए और सरकारों को इसका पालन करना होता है।

जेटली ने कहा, यह पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि राज्य अपने नागरिकों को अपनी खरीद के मामले में सर्वोत्तम मूल्य और सर्वोत्तम गुणवत्ता का प्रबंधन करने में सक्षम है।

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नेशनल

दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जा​री किया आदेश

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नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्‍यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

आतिशी सरकार ने जा​री किया आदेश

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्‍टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।

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