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मप्र में लू चलने की संभावना

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भोपाल, 30 मार्च (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित अन्य हिस्सों में गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को निकली धूप चुभन पैदा करने वाली है। वहीं, मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में राज्य के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना जताई है।

राज्य में गर्मी के बढ़ते असर ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। राज्य के कई हिस्सों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम में बदलाव की वजह राजस्थान की ओर से चलने वाली हवाओं को माना जा रहा है।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगामी 24 घंटों में ग्वालियर, चंबल और सागर संभागों के कई हिस्सों में लू चल सकती है।

राज्य के तापमान में बदलाव का दौर जारी है। शुक्रवार को भोपाल का न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री , इंदौर का 21 डिग्री, ग्वालियर का 17.5 डिग्री और जबलपुर का 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

वहीं, गुरुवार को भोपाल का अधिकतम तापमान 38़ 8 डिग्री, इंदौर का 38़.5 डिग्री, ग्वालियर का 38 डिग्री और जबलपुर का 39़1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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