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उप्र के पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं मिलेगा सरकारी बंगला

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नई दिल्ली, 7 मई (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास की अनुमति देने वाले कानून के प्रावधान को ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए सोमवार को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एक बार जब कोई मुख्यमंत्री कार्यमुक्त हो जाता है तो फिर उसमें और एक आम आदमी में कोई फर्क नहीं रह जाता।

उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित कानून के प्रावधान को रद्द करते हुए खंडपीठ ने कहा कि ऐसे बंगले सार्वजनिक संपत्ति हैं, और इनकी संख्या पहले से कम हैं और ये केवल सरकारी विभागों के मौजूदा कर्मचारियों के उपयोग के लिए हैं।

शीर्ष न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और अन्य फुटकर प्रावधान) अधिनियम, 1981 की धारा 4 (3) में 2016 में संशोधन किया था, जिससे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी आवास का हक मिल गया था।

2016 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार ने यह संशोधन किया था।

अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि प्राकृतिक संसाधन, सार्वजनिक भूमि और सार्वजनिक वस्तु जैसे सरकारी बंगले/आधिकारिक निवास सार्वजनिक संपत्ति है, जो देश के लोगों से संबंधित हैं।

खंडपीठ ने कहा कि 1981 अधिनियम की धारा 4 (3) में पूर्व सरकारी पदाधिकारियों को ‘विशेष नागरिक वर्ग’ के रूप में मान्यता दी गई है, जो ‘मनमाना और भेदभावपूर्ण’ है, जिससे समानता खंड का उल्लंघन होता है।

उन्होंने कहा, यह अप्रासंगिक और कानूनी रूप से अस्वीकार्य विचारों के आधार पर किया गया है, जो संविधान से असमर्थित है।

शीर्ष अदालत ने यह आदेश गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) लोक प्रहरी की याचिका पर दिया है, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी बंगलों पर रहने की इजाजत देने वाले उत्तर प्रदेश के कानून संशोधन को चुनौती दी गई थी।

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पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला, 38 लोगों की मौत

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पख्तूनख्वा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 38 लोगों की मौत हो गई है। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा के डाउन कुर्रम इलाके में एक पैसेंजर वैन पर हुआ है। हमले में एक पुलिस अधिकारी और महिलाओं समेत दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों ने शिया मुस्लिम नागरिकों को ले जा रहे यात्री वाहनों पर गोलीबारी की है। यह क्षेत्र में हाल के वर्षों में इस तरह का सबसे घातक हमला है। मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है।

AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 38 लोगों की मौत हुई है. पैसेंजर वैन जैसे ही लोअर कुर्रम के ओचुट काली और मंदुरी के पास से गुजरी, वहां पहले से घात लगाकर बैठे आतंकियों ने वैन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. पैसेंजर वैन पाराचिनार से पेशावर जा रही थी। पाकिस्तान की समाचार एजेंसी डॉन के मुताबिक तहसील मुख्यालय अस्पताल अलीजई के अधिकारी डॉ. ग़यूर हुसैन ने हमले की पुष्टि की है.

शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच तनाव 

अफगानिस्तान की सीमा से लगे कबायली इलाके में भूमि विवाद को लेकर शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच दशकों से तनाव बना हुआ है। किसी भी समूह ने घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। जानकारी के मुताबिक “यात्री वाहनों के दो काफिले थे, एक पेशावर से पाराचिनार और दूसरा पाराचिनार से पेशावर यात्रियों को ले जा रहा था, तभी हथियारबंद लोगों ने उन पर गोलीबारी की।” चौधरी ने बताया कि उनके रिश्तेदार काफिले में पेशावर से यात्रा कर रहे थे।

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