मुख्य समाचार
बिहार : नीतीश, सुमो, राबड़ी सहित नवनिर्वाचित विधान पार्षदों ने ली शपथ
पटना, 7 मई (आईएएनएस)| बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत सभी नवनिर्वाचित विधान पार्षदों ने सोमवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। विधान परिषद के एनेक्सी भवन में शाम चार बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां विधान परिषद के उपसभापति हारुन रशीद ने सभी नवनिर्वाचित विधान पार्षदों को बारी-बारी से शपथ दिलाई।
नवनिर्वाचित 11 विधान पार्षदों में छह सदस्य- संजय पासवान, प्रेमचंद मिश्रा, रामेश्वर महतो, खालिद अनवर, खुर्शीद मोहसिन और संतोष सुमन पहली बार विधान परिषद पहुंचे हैं।
11 विधान पार्षदों में जद (यू), भाजपा और राजद के तीन-तीन तथा कांग्रेस व हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के एक सदस्य हैं।
एक विधायक वाली जीतन राम मांझी की पार्टी ‘हम’ को पहली बार विधान परिषद में प्रवेश मिला है।
उल्लेखनीय है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल था, लेकिन पिछले महीने वह कांग्रेस, राजद वाले महागठबंधन में शामिल हो गया।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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