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मुख्य समाचार

एचपी ने ‘इंक टैंक प्रिंटर’ की नई रेंज उतारे

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नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)| एचपी इंडिया ने गुरुवार को भारतीय बाजार में घरेलू उपभोक्ता और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के यूजर्स के लिए अपनी नई ‘इंक टैंक प्रिंटर’ श्रृंखला लांच किया।

एचपी ‘इंक टैंक वायरलेस 415 प्रिंटर’ की कीमत 14,812 रुपये रखी गई है, जबकि ‘इंक टैंक 315 प्रिंटर’ की कीमत 11,845 रुपये है।

‘इंक टैंक 419 वायरलेस प्रिंटर’ की कीमत 15,493 रुपये और ‘इंक टैंक 319 प्रिंटर’ की कीमत 12,513 रुपये रखी गई है।

नई प्रिंटर सीरीज योग्य चैनल भागीदारों और एचपी स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध है।

‘इंक टैंक 415’ और ‘इंक टैंक 419’ प्रिंटर कम लागत में हजारों पेज प्रिंट कर सकते हैं, इसलिए ये एमएसएमई के लिए उपयुक्त है, जहां भारी मात्रा में प्रिंटिंग की जरूरत होती है।

एचपी इंक इंडिया के वरिष्ठ निदेशक (प्रिंटिंग सिस्टम्स) लीओ जोसेफ ने एक बयान में कहा, हमारे नए इंक टैंक प्रिंटर के साथ हमारा लक्ष्य सस्ती लागत पर अच्छी गुणवत्ता वाले प्रिंटिंग मुहैया कराकर होम यूजर्स और एमएसएमई की बढ़ती जरुरतों को पूरा करना है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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