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रेल, सड़क हादसों में घायल की मदद करेगा ‘हेल्प मी डियर’ ऐप

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लखनऊ, 17 जून (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के साथ साथ देशभर में आए दिन होने वाले रेल हादसों व सड़क हादसों में घायल हुए यात्रियों की पहचान करने के मकसद से डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चिकित्सकों ने एक मोबाइल ऐप ‘हेल्प मी डियर’ विकसित किया है।

स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में घायल या जहरखुरानी के शिकार लोगों की पहचान इस ऐप की मदद से आसानी से की जा सकेगी। सूबे के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस एप की सराहना की है।

लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चिकित्सक डॉ. विनोद कुमार आर्य द्वारा तैयार एप ‘हेल्प मी डियर’ को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

डॉ. आर्य का कहना है कि सड़क हादसे, रेल हादसे या जहरखुरानी के बाद बेहोश मिले व्यक्ति की पहचान में काफी परेशानियां आती थीं। लोगों तक पहुंच बनाना काफी कठिन होता था। इस परेशानी से निजात पाने के लिए ‘हेल्प मी डियर’ तैयार किया गया है, जो काफी कारगर साबित हो सकता है।

इस ऐप पर पीड़ित व्यक्ति की फोटो अपलोड करनी होती है। इस एप को इस्तेमाल कर रहा व्यक्ति फोटो से संबंधित व्यक्ति को पहचान लेगा। पहचानकर्ता को ऐप के जरिये यह जानकारी मिल जाएगी कि पीड़ित की फोटो कब और कहां अपलोड की गई है। इस तरह वह आसानी से संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर सकता है।

लोहिया अस्पताल के निदेशक डॉ. डी.एस. नेगी ने बताया, इस ऐप के जरिये हादसे में घायल हुए लोगों की मदद तो मिलेगी ही, भीड़ में गुम हुए बच्चे की भी पहचान और सफर में छूटे समान को तलाशने में भी मिल सकती है। यह ऐप लोगों की मदद के लिए काफी कारगर साबित होगा।

इस बीच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया, कोई भी अनहोनी होने पर हेल्प मी डियर ऐप पर उसकी फोटो डाली जाएगी। फोटो डालते ही इस एप पर दिनांक, समय एवं स्थान खुद ब खुद दिखने लगेगा। इससे वह व्यक्ति जहां भी होगा, उसकी पहचान आसानी से हो सकेगी। ऐसे में संबंधित व्यक्तियों से घर बैठे ही संपर्क हो सकेगा।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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