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फ्रांस में जनरल इलेक्ट्रिक को मिली जुर्माने की धमकी
पेरिस, 18 जून (आईएएनएस)| फ्रांस ने जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) पर देश में तय संख्या के तहत नौकरियों का सृजन नहीं करने पर जुर्माना लगाने जैसे असामान्य कदम उठाने की धमकी दी है। उसने दावा किया है कि अमेरिकी उद्योग दिग्गज साल के अंत तक एक हजार नौकरियों के सृजन के अपने संकल्प से मुकर जाएगा।
श्रममंत्री मुरीएल पेनेकाड ने कहा कि जीई को असृजित प्रत्येक नौकरी के लिए 50 हजार यूरो के अर्थदंड भुगतना पड़ेगा।
बीबीसी के मुताबिक, इस कदम को राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की व्यापार अनुकूल नीतियों पर अधिक जोर देने का एक परीक्षण कहा जा सकता है।
जीई इस साल के अंत तक एक हजार नई नौकरियों के सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। जीई ने यह प्रतिबद्धता फ्रांस के अल्सटोम में 2014 में ऊर्जा व्यापार लगाने के वक्त की थी। अल्सटोम के लिए अमेरिकी कंपनी की टक्कर जर्मनी की सीमेंस से थी।
वित्त मंत्रालय ने पिछले सप्ताह कहा, लेकिन जीई ने अप्रैल के अंत तक केवल 323 नौकरियों का ही सृजन किया।
जीई के मुख्य कार्यकारी जॉन फ्लैनरी ने फ्रांस के वित्तमंत्री ब्रूनो ली मैरे को पिछले सप्ताह सूचित किया था कि मुश्किल बाजार हालात के कारण यह लक्ष्य अब पहुंच से बाहर हो चुका है।
मंत्री ने जीई से अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ देने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया था।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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