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मुख्य समाचार

छग : पुलिसकर्मियों के परिजन आंदोलन की तैयारी में

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रायपुर, 18 जून (आईएएनएस/वीएनएस)। छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों के परिजन आंदोलन की तैयारी में हैं। वे नहीं चाहते कि जवान 24 घंटे की नौकरी करें और उन्हें साप्ताहिक अवकाश भी न मिले। वे जवानों के लिए कुछ अन्य सुविधाएं भी चाहते हैं। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की अनुमति कलेक्टर से मांगी है।

रायपुर के कलेक्टर ओ.पी. चौधरी ने अनुमति को लेकर पुलिस विभाग से अभिमत मांगा है। रविवार देर रात रायपुर के नगर निगम गार्डन परिसर में पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। उनकी मुख्य मांग है कि पुलिस विभाग में अन्य विभागों की तरह समान्य सुविधाएं दी जाएं।

गृहमंत्री रामसेवक पैकरा को आंदोलन की तैयारी की सूचना दी गई है। उन्होंने इस संबंध में पुलिस महकमे से जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा, पुलिसकर्मियों के परिवारवालों की ओर से आंदोलन किया जाना गंभीर विषय है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से जानकारी मंगवाई जा रही है। साथ ही उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा।

आंदोलन के कारण 80 के दशक में हुई थी बड़ी कार्रवाई :

छत्तीसगढ़ में 80 के दशक में नगर सैनिकों ने अपनी मूलभूत मांगों को लेकर रैली निकाली थी, जिसमें भाग लेने वाले सभी सैनिकों को तात्कालीन सरकार ने बर्खास्त कर उन्हें सेवा से अलग कर दिया था। राज्य में 25 जून को होने वाले इस आंदोलन से भी इसी तरह का अंदेशा लगाया जा रहा है। इस आंदोलन से उन पुलिसकर्मियों को, जिनके परिजन आंदोलन में रहेंगे उन्हें निलंबन जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

प्रदेश में शिक्षाकर्मियों के संविलियन की घोषणा के बाद से नगर सैनिकों में भी आशा की किरण जगी है। वे चाहते हैं कि उनका भी संविलियन व वेतन वृद्धि हो।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 31 मार्च, 2016 को होमगार्ड के डीजीए गिरधारी नायक के समक्ष कर्मचारियों का वेतन 20 हजार रुपये करने की घोषणा की थी, जिस पर अब तक अमल नहीं किया गया है। इस मामले में होमगार्ड के कुछ सैनिकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया है। सैनिकों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर डीजी होमगार्ड के खिलाफ उच्च न्यायालय में अवमानना का मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका दायर की है।

सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक राज्य को होमगार्डो की नियमानुसार वेतन वृद्धि के लिए 8 माह का वक्त दिया था, जिस पर अब तक अमल नहीं किया गया है।

होमगार्ड कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हनुमंत वाघ ने कहा, विभिन्न राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ के होमगार्ड का वेतन बहुत ही कम है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अपने सुरक्षा कर्मियों को 29,500 रुपये वेतन दे रही है, जबकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मियों का वेतन बढ़ा दिया है।

25 जून को राजधानी में धरना-प्रदर्शन की तैयारी :

बर्खास्त पुलिसकर्मी राकेश यादव ने 11 सूत्री मांगों को लेकर 25 जून से राजधानी रायपुर में धरना देने की चेतावनी दी है। यादव के नेतृत्व में होने वाले इस आंदोलन में पुलिस भर्ती नियम और शर्तों को ध्यान में रखते हुए पुलिसकर्मियों को केंद्र सरकार के तृतीय वर्ग कर्मचारियों के समान वेतन दिए जाने की मांग की जाएगी। साथ ही आवास सुविधा, पेट्रोल भत्ता 3000 रुपये तक, किट भत्ता, ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर कर्मचारी को शहीद का दर्जा देते हुए 1 करोड़ रुपये की सहायता राशि और परिवार के 1 सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने के साथ ही साप्ताहिक अवकाश देने की मांग उठाई जाएगी।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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