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राइट्स का आईपीओ 20 जून को खुलेगा
नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)| सरकारी कंपनी राइट्स लिमिटेड का आईपीओ (प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव) बुधवार (20 जून) को खुलेगा और शुक्रवार (22 जून) को बंद होगा। कंपनी ने 10 रुपये के फेस वैल्यू पर प्रति इक्विटी शेयर 180 रुपये से 185 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। इसके लिए न्यूनतम 80 इक्विटी शेयरों और इसके बाद 80 इक्विटी शेयरों के गुणकों के लिए बोली लगाई जा सकती है। कंपनी ने एक बयान में सोमवार को कहा कि इस आईपीओ में 25,200,000 इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जिनका मूल्य 7.7 करोड़ रुपये होगा। खुदरा व्यक्तिगत निविदाकर्ताओं को प्रस्ताव मूल्य पर प्रति इक्विटी शेयर 6 रुपये की छूट दी जाएगी तथा कर्मचारी हेतु आरक्षित अंश में बोली लगाने वाले योग्य कर्मचारियों को प्रस्ताव मूल्य पर प्रति इक्विटी शेयर 6 रुपये की छूट की पेशकश की जा सकती है।
इसके तहत 25,200,000 इक्विटी शेयरों का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, 24,000,000 इक्विटी शेयरों का निवल सार्वजनिक प्रस्ताव, 1,200,000 इक्विटी शेयरों का कर्मचारी आरक्षित अंश है।
राइट्स लि. का कारोबार भारत के अलावा एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और पश्चिम एशिया सहित 55 से अधिक देशों में फैला है, जहां विभिन्न परियोजनाएं चल रही है। यह भारतीय रेलवे की एकमात्र निर्यात शाखा है, जो विदेशों में रोलिंग स्टॉक प्रदान करती है।
आनेवाले महीनों में कई सरकारी कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जिनमें रिन्यूएबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, रेल विकास निगम और गार्डन रिच शिपबिल्डर्स शामिल हैं।
एलारा कैपिटल (इंडिया) प्रा. लि., आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लि., आईडीएफसी बैंक लि., और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. इस प्रस्ताव के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर (बीआरएलएम) हैं। लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. इस प्रस्ताव के लिए रजिस्ट्रार हैं।
बयान में कहा गया कि कंपनी के इक्विटी शेयरों को बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज एनएसई होगा।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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