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मुख्य समाचार

सड़क दुर्घटना में घायल कंबोडिया के प्रिंस की हालत स्थिर

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नोम पेन्ह, 18 जून (आईएएनएस)| सड़क दुर्घटना में घायल हुए कंबोडिया के प्रिंस नोरोदम रनरिद्ध को थाइलैंड के अस्पताल पहुंचाया गया है जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। यह जानकारी एक अधिकारी ने सोमवार को दी। फनसिंपेक पार्टी के अध्यक्ष रनरिद्ध रविवार को सिहानौक प्रांत में एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। दुर्घटना में उनकी पत्नी ओक फल्ला (39) की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी।

फनसिंपेक पार्टी के महासचिव यिम सावी ने सिन्हुआ को बताया कि प्रिंस की कुछ पसलियां टूट गई हैं और उनकी दायीं जांघ की हड्डी टूट गई है।

कंबोडिया में 29 जुलाई को होने वाले आम चुनावों में प्रिंस और उनकी पत्नी चुनाव लड़ने वाले थे।

रनरिद्ध दिवंगत राजा नोरोडम सिहनौक के बेटे हैं।

वे अपने सौतेले भाई किंग नोरोडम सिहामोनी की ‘सर्वोच्च गुप्त सलाहकार परिषद’ के भी अध्यक्ष हैं।

प्रिंस 1993 से 1997 तक उप प्रधानमंत्री रहे तथा 1998 से 2006 तक नेशनल असेंबली के अध्यक्ष रहे।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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