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साइबर अपराध की ऑनलाइन शिकायत के लिए पोर्टल जल्द : राजनाथ
नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)| केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को साइबर जगत के अपराध की नई चुनौतियों के प्रति सावधान रहने और साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है।
राजनाथ ने यहां मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक के दौरान अनैतिक गतिविधियों के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की और इस प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की दक्षता बढ़ाने का निर्देश दिया।
राजनाथ ने संवेदनशील क्षेत्रों में प्रस्तावों की त्वरित सुरक्षा मंजूरी के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि चार साल पहले प्रस्तावों की स्वीकृति की औसतन अवधि 120 दिनों थी, जो अब घटकर 53 दिन की हो गई है।
राजनाथ ने प्रस्तावों की प्रक्रिया के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ समन्वय कर ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग करते हुए मंजूरी देने के समय को और कम करने का निर्देश दिया। इससे दक्षता और निगरानी बढ़ेगी।
बाल यौन चित्रण और अन्य अश्लील सामग्री फैलाने के लिए अत्यधिक इंटरनेट के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए गृहमंत्री ने साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए जल्द ऑनलाइन पोर्टल लांच करने का निर्देश दिया। इसके जरिए पीड़ित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शिकायत दर्ज कर सकेंगे, जिसकी जांच तथा ऐसी सामग्री को हटाने के लिए कार्रवाई संबंधित एजेंसियों द्वारा की जाएगी।
राजनाथ ने बढ़ते साइबर अपराधों के खिलाफ अधिक सतर्कता बरतने और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी संगठनों के आईटी बुनियादी ढांचे का नियमित साइबर ऑडिटिंग करने को कहा। उन्होंने सरकारी क्षेत्र के राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति और दिशा-निर्देश (एनआईएसपीजी) के आधुनिकीकरण और उन्नयन का भी निर्देश दिया।
उन्होंने फोन के जरिए धोखाधड़ी कर भोली-भाली जनता से धन ठगने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए जन जागरूकता बढ़ाने और ऐसी जालसाजी रोकने के लिए संस्थागत ढांचे को सुढ़ करने पर बल दिया।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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