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आप विधायक राज निवास से जबरन बाहर किए गए
नई दिल्ली, 19 जून (आईएएनएस)| आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती और एस.के. बग्गा को मंगलवार उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास से जबरन बाहर निकाला गया, क्योंकि उन्होंने एक बैठक के बाद वहां से जाने से इंकार कर दिया था।
बैजल दिल्ली मास्टर प्लान-2021 पर जनता के सुझावों और टिप्पणियों पर विचार करने के लिए अपने निवास सह कार्यालय, राज निवास में दिल्ली विकास प्राधिकरण की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
राज निवास की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है, बैठक समाप्त होने के बाद, दोनों विधायकों ने मुख्यमंत्री के ‘धरना’ में शामिल होने के लिए राज निवास परिसर से जाने से इंकार कर दिया।
बयान में कहा गया है, विधायकों से बार-बार अनधिकृत परिसर से बाहर जाने का अनुरोध किया गया। लेकिन वे लगभग दो घंटों तक वहीं बने रहे और काफी समझाने के बाद वे परिसर से बाहर गए।
हालांकि, भारती ने राज्यपाल पर उन्हें उनके राज निवास से जबरन बाहर निकालने का आरोप लगाया।
उन्होंने ट्वीट किया, शर्म की बात है कि उपराज्यपाल ने हमें दो मिनट सुनने के बजाय हमें बाहर निकालने के लिए एसीपी त्यागी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल का इस्तेमाल किया।
उन्होंने कहा, सर्वाधिक सक्षम लोकतांत्रिक औजार संवाद के लिए संभवत: मोदी युग में कोई स्थान नहीं है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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