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अर्जुन सिंह की पत्नी ने बेटों पर लगाया ‘बेदखल’ करने का आरोप
भोपाल, 19 जून (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत अर्जुन सिंह की पत्नी सरोज सिंह ने अपने बेटों अजय सिंह और अभिमन्यु सिंह पर घर से बेदखल किए जाने का आरोप लगाया है।
अजय सिंह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। सरोज सिंह ने मंगलवार को भोपाल की जिला अदालत में एक आवेदन देकर कहा, मेरे बेटे अजय सिंह व अभिमन्यु सिंह ने घरेलू हिंसा कारित कर मुझे घर से बेदखल कर दिया है और मेरा भरण-पोषण करने से इनकार कर दिया है।
उन्होंने अपना अधिकार दिलाए जाने की मांग करते हुए भोपाल की अदालत में एक आवेदन किया है।
सरोज सिंह की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, अर्जुन सिंह ने जीवन र्पयत पार्टी के उसूलों पर काम किया। उन्होंने महिलाओं और असहाय व्यक्तियों का सहयोग किया। उन उसूलों को ताक पर रखकर अजय सिंह ने मुझे घर से बेदखल कर दिया, जिसके चलते मुझे अपना आवास छोड़कर इधर-उधर रहना पड़ रहा है।
दिवंगत कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह का भोपाल में केरवा कोठी के नाम से भव्य मकान है, सरोज सिंह की मांग है कि अदालत उस आवास से अजय सिंह को अलग किए जाने का आदेश जारी करे। इस संदर्भ में अजय सिंह से संपर्क किया गया, मगर वे उपलब्ध नहीं हुए।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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