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मुख्य समाचार

गूगल एंड्रायड मैसेज के लिए जारी कर रहा डेस्कटॉप ब्राउसर सपोर्ट

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सैन फ्रांसिस्को, 19 जून (आईएएनएस)| गूगल एंड्रायड मैसेज के लिए डेस्कटॉप ब्राउसर सपोर्ट जारी करने जा रहा है, जिससे यूजर्स को अपने एंड्रायड डिवाइस पर मिले मैसेजों को निजी कंप्यूटर (पीसीज) पर सेंड, व्यू और रिसीव करने की सुविधा प्राप्त हो।

द वर्ज की रिपोर्ट में मंगलवार को कहा गया कि सर्च इंजन दिग्गज ने ऐसे फीचर्स को लांच करने की योजना बनाई है, जिसमें आनेवाले हफ्तों में टेक्स्ट, इमेज और स्टिकर को वेब पर सपोर्ट मिलेगा।

यह गूगल की ‘पुश टुवार्ड्स चैट’ की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है, जोकि एंड्रायड संदेशों के अंदर कंपनी के समृद्ध संचार सेवाओं (आरसीएस) का निष्पादन है।

एंड्रायड मैसेंजर में जो अन्य सुधार किए गए हैं, उसमें अंतर्निहित ग्राफिक्स इंटरचेंज प्रारूप (जीआईएफ) सर्च, अधिक कैरियर्स पर स्मार्ट रिप्लाइज को समर्थन, इन-लाइन लिंक प्रीव्यू और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैसेजों के लिए आसान कॉपी/पेस्ट की सुविधा शामिल है।

रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल ने यूजर्स से सिफारिश की है कि अगर उन्हें इस फीचर में कोई समस्या आती है तो अपने वाई-फाई नेटवर्क को बंद कर दुबारा शुरू करें।

यह फीचर सेल्युलर डेटा पर भी काम करेगा।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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