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मुख्य समाचार

आईएसएल : श्वेनस्टीगर से करार की बात को एटीके ने नकारा

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कोलकाता, 19 जून (आईएएनएस)| दो बार इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) का खिताब जीतने वाले क्लब एटीके ने मंगलवार को जर्मन खिलाड़ी बास्टियन श्वेनस्टीगर के साथ करार की खबरों को कोरी अफवाह बताया है।

क्लब ने कहा है कि उसने ऐसा कोई भी करार जर्मनी के खिलाड़ी के साथ नहीं किया है।

श्वेनस्टीगर 2014 में फीफा विश्व कप जीतने वाली जर्मन टीम का हिस्सा थे।

एटीके के प्रवक्ता ने कहा, हमें इस तरह की खबरों के बारे में नहीं पता। हमने किसी खिलाड़ी से संपर्क नहीं किया।

वर्नाकुलेर के अखबार में खबर थी कि एटीके बार्यन म्यूनिख और मैनचेस्टर युनाइटेड के मिडफील्डर के पूर्व मिडफील्ड से संपर्क में है।

खबर के मुताबिक एटीके के नए कोच स्टीव कोपेल, श्वेनस्टीगर को टीम में चाहते हैं।

एटीके का पिछला सीजन बेहद खराब रहा था और वह 10 टीमों की अंकतालिका में नौवें स्थान पर रही थी।

सुपर कप में एटीके ने अंतिम-16 में जगह बनाई थी जहां एफसी गोवा ने उन्हें मात दी थी।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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