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मुख्य समाचार

मैच फिक्सिंग के लिए अर्जेटीना के निकोलस पर 6 साल का प्रतिबंध

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ब्यूनस आयर्स, 20 जून (आईएएनएस)| अर्जेंटीना के टेनिस खिलाड़ी निकोलस किकर पर टेनिस इंट्रीगिटी यूनिट द्वारा मैच फिक्सिंग मामले में छह साल का प्रतिबंध लगाया गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रतिबंध के साथ वर्ल्ड नम्बर-100 निकोलस पर 25,000 डॉलर (19,000 पाउंड) का जुर्माना भी लगा है।

अर्जेटीना के 25 वर्षीय खिलाड़ी निकोलस ने पिछले साल जून में अपने करियर की सबसे उच्च रैंकिंग 78वां स्थान हासिल किया था। उन्हें 2015 में एटीपी चैलेंजस के दो मैचों के फिक्सिंग का दोषी पाया गया है।

निकोलस को इन आरोपों की जांच की प्रक्रिया में समन्वय में विफल होने के दोषी पाए गए। टेनिस इंटीगट्री यूनिट का कहना है कि अगर वह भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं दोहराएंगे, तो उन पर लगे प्रतिबंध की अवधि को तीन साल तक के लिए कम किया जा सकता है।

ऐसे में कहा जा सकता है कि अपने अच्छे व्यवहार के कारण निकोलस मई, 2021 में टेनिस कोर्ट पर वापसी कर सकते हैं।

निकोलस को मई में टेनिस भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम के तहत जून, 2015 में इटली में हुए टूर्नामेंट के दौरान मैच फिक्सिंग का दोषी पाया गया। इसके तीन माह बाद एक बार फिर उन्हें कोलंबिया में आयोजित टूर्नामेंट में भी इसी मामले का दोषी पाया गया।

अर्जेटीना के खिलाड़ी निकोलस ने अपने करियर में आईटीएफ टूर में 10 एकल खिताब जीते हैं।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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