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आई-लीग : अगले सीजन से एशियाई फुटबालरों को कोटा नहीं
नई दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस)| आई-लीग फुटबाल टूर्नामेंट के आगामी सीजन से एशियाई खिलाड़ियों को कोटा नहीं दिया जाएगा। अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआईएफएफ) की लीग समिति की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।
बैठक के बाद जारी एक बयान के अनुसार, आई-लीग की टीमें अब 2018-19 में किसी भी छह विदेशी खिलाड़ी के साथ करार कर सकती है। 2007 में आई-लीग के शुरू होने से अब तक टीम में एशिया के खिलाड़ियों को शामिल करना अनिवार्य था।
इस बीच, समिति ने लीग के आगामी सीजन को अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि एएफसी एशिया कप के दौरान भी आई-लीग जारी रहेगी, लेकिन भारत के मैच वाले दिन आई-लीग के मैच नहीं होंगे।
समिति ने आई-लीग में भाग लेने वाली टीमों को सब्सिडी के रूप में 45 लाख रुपये देने की भी घोषणा की है।
यूथ लीग वर्ग में अंडर-13 और अंडर-15 वर्ग में खिलाड़ियों की आयु सत्यापन को लेकर सात जून को मुंबई में हुई समिति की विशेष बैठक के सुझावों के बारे में समिति को जानकारी दी गई।
एआईएफएफ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुब्रत दत्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन सुझावों पर सहमति दी गई। समिति ने एआईएफएफ युवा लीग में एक ही मालिक के कई टीमों को खेलने की इजाजत नहीं देने का फैसला किया।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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