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मुख्य समाचार

अफगानिस्तान में 16 साल में 50 लाख शरणार्थियों की घर वापसी

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काबुल, 20 जून (आईएएनएस)| संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचसीआर) ने बुधवार को कहा कि पिछले 16 सालों में आतंकवाद प्रभावित अफगानिस्तान में 50 लाख से अधिक शरणार्थी अपने घर लौट चुके हैं।

समाचार एजेंसी ‘सिन्हुआ’ के अनुसार, विश्व शरणार्थी दिवस के मौके पर 20 जून को यूएनएचसीआर ने यह बयान जारी किया।

अफगानिस्तान के शरणार्थी एवं स्वदेश वापसी मामलों के मंत्री सैयद हुसैन अलेमी बल्खी ने मंगलवार को कहा कि करीब 60 लाख अफगान अबतक शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं, जिनमें करीब 25 लाख पाकिस्तान में हैं और तकरीबन इतने ही लोग ईरान में और बाकी लोग अन्य देशों में हैं।

बल्खी ने कहा कि इस साल जनवरी से अबतक 3,32,000 अफगान शरणार्थी ईरान और पाकिस्तान से वापस आए हैं।

हालांकि यूएनएचसीआर ने कहा कि गृह वापसी करने वाले शरणार्थियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं और पर्याप्त आवास की कमी और उनके रहने के लिए जमीन का अभाव प्रमुख चुनौतियां हैं।

यूएनएचसीआर ने अफगानिस्तान की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गृह वापसी करने वाले शरणार्थियों के लिए आजीविका की व्यवस्था करने की अपील की है।

यूएनएचसीआर ने कहा कि घर लौटे शरणार्थियों को आर्थिक अवसर और मूलभूत सेवाएं प्रदान की जाएं और उन्हें राजनीति व सामाजिक व्यवस्थाओं में शामिल किया जाए।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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