मुख्य समाचार
गोवा : महिला से दुष्कर्म का आरोपी टैक्सी चालक गिरफ्तार
पणजी, 29 जून (आईएएनएस)| गोवा पुलिस ने एक महिला से दुष्कर्म के आरोप में शुक्रवार को एक टैक्सी चालक को गिरफ्तार किया है। वास्को पुलिस थाने के प्रभारी पुलिस निरीक्षक नोलास्को रापोसो ने कहा कि गुरुवार शाम 20 वर्षीय महिला गोवा के डबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के निकट टहल रही थी, तभी टैक्सी चालक रविचंद्र भट (48) ने उसे लिफ्ट देने का प्रस्ताव दिया।
उन्होंने कहा, पीड़िता ने दावा किया कि उसके इंकार करने पर भट ने उसे जबरदस्ती कार में बिठाकर सूनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
इसके बाद गुरुवार रात आईपीसी की धारा 365 (अपहरण) और 376 (दुष्कर्म) के तहत एक मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने कहा, आरोपी को शुक्रवार सुबह गिरफ्तार किया गया। एक अदालत ने उसे सात दिनों की पुलिस हिरासत में दे दिया है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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