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मुख्य समाचार

अमेरिका ने गैर-आपातकालीन कर्मचारियों को हैती से निकालने को मंजूरी दी

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वाशिंगटन, 10 जुलाई (आईएएनएस)| अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने हैती में जारी व्यापक विरोध प्रदर्शन के कारण देश में तैनात सभी गैर-आपातकालीन सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को वहां से स्वैच्छिक निकासी की मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी एफे की रिपोर्ट के मुताबिक, ईंधन कीमतों में 37 से 50 फीसदी की वृद्धि के विरोध में हैती में छह जुलाई को हुए प्रदर्शन के मद्देनजर सोमवार को एडवाइजरी जारी की गई है। सरकार ने दाम बढ़ाने के इस फैसले को वापस ले लिया है लेकिन वह प्रदर्शन को शांत करने में विफल रही है।

एडवाइजरी में कहा गया, अमेरिकी सरकार ने सभी गैर-आपातकालीन सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वैच्छिक निकासी की मंजूरी दे दी है। अभी अमेरिकी सरकार के पास अमेरिकी नागरिकों को आपात सेवाएं मुहैया कराने की सीमित क्षमता है।

वाशिंगटन ने दूतावास के कर्मचारियों को एटीएम के प्रयोग, सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग और रात एक बजे से सुबह पांच बजे तक दूतावास छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा रात का कर्फ्यू लगा दिया है और सुरक्षित पार्किं ग होने पर ही प्रतिष्ठानों में जाने को कहा है।

मंत्रालय ने कहा, हैती में फिलहाल हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शन, टायर जलाने और सड़क पर जाम लगातार बने हुए हैं और इनका अनुमान लगाना अप्रत्याशित हो गया है।

मंत्रालय ने कहा कि हिंसक अपराध जैसे सशस्त्र लूट आम हो गए है। स्थानीय पुलिस के पास इन गंभीर आपराधिक घटनाओं या फिर आपातकाल से प्रभावी रूप से निपटने के लिए संसाधनों की कमी है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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