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मुख्य समाचार

पर्रिकर ने फर्जी खबरों की निंदा की

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पणजी, 15 जुलाई (आईएएनएस)| गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने रविवार को कहा कि प्रौद्योगिकी कुछ खामिया साथ लेकर आती है, जैसे कि फर्जी खबरें, जो कि नुकसानदेह हैं।

पर्रिकर ने यहां एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा, आज हमारे पास हर जगह प्रौद्योगिकी है। इसकी कुछ खामियां भी हैं, जैसे फर्जी खबरें। इसमें ऐसी खबरें हैं, जो कहती हैं कि सेल कनेक्टिविटी मानव के लिए खतरनाक है। इसका नतीजा है कि लोग सेल फोन तो चाहते हैं, लेकिन इसका टॉवर अपने गांव में नहीं चाहते।

मुख्यमंत्री ने कहा, लोगों को महसूस करना चाहिए कि फर्जी खबरों से ज्यादा नुकसान हो सकता है।

उन्होंने कहा कि गोवा सरकार दिसंबर से पूरी तरह से डिजिटल लेन-देन की तैयारी कर रही है।

पर्रिकर ने कहा, हम भुगतान को पूरी तरह से ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे यह आरटीजीएस या अन्य साधन हो। अब हमने फैसला किया है कि हमारे सभी लेनदेन डिजिटल किए जाएंगे। हम इसे सितंबर तक करने की कोशिश में हैं, लेकिन यह दिसंबर तक जा सकता है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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