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तमिलनाडु : आईटी ने 163 करोड़ नगद, 100 किलो सोना बरामद किया
चेन्नई, 17 जुलाई (आईएएनएस)| तमिलनाडु में अधिकतर राजनीतिक पार्टियों ने मंगलवार को राज्य में आयकर विभाग द्वारा सड़क कांट्रेक्टर के विरुद्ध छापा मारने के मामले की एक बहु-एजेंसी जांच की और मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी के इस्तीफे की मांग की।
एसपीके एंड कंपनी के प्रमोटर नागराजन सैयादुराई के परिसरों में आयकर विभाग के छापे के बाद 163 करोड़ नगद और 100 किलो सोना बरामद किया गया। इसके बाद विभिन्न पार्टियों ने इसकी जांच कराने की मांग की है।
आयकर विभाग ने यह भी कहा कि इन संपत्तियों के अलावा संदिग्ध दस्तावेज, डायरी और पन्ने बरामद किए गए हैं।
सैयादुराई के आवास से 24 लाख रुपये बरामद किए गए, जबकि बाकि नगद और सोना उसके सहयोगियों, कर्मचारियों के कई ठिकानों और कारों से बरामद किया गया।
एसपीके समूह सड़क कांट्रेक्ट और अन्य कारोबार में संलिप्त है।
द्रमुक नेता एम.के. स्टालिन ने छापे में सड़क निर्माण से जुड़े कांट्रेक्टरों से भारी मात्रा में नगद और सोना बरामद होने के बाद मुख्यमंत्री पलनीस्वामी के चुप्पी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ये कांट्रेक्टर राज्य सरकार के सड़क परियोजनाओं के लिए भी कार्य करते थे।
स्टालिन ने समुचित जांच के लिए पलनीस्वामी के इस्तीफे की मांग की है।
तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता स्टालिन ने सैयादुरई की कंपनियों और पलनीस्वामी के रिश्तेदार को दिए सभी कांट्रेक्ट रद्द करने की मांग की है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और पीएमके नेता अंबुमणि रामदॉस ने कहा कि नगद और सोना को बरामद किया जाना स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि इसे सही तरीके से अर्जित नहीं किया गया था।
रामादॉस ने कहा कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार भी तमिलनाडु में सड़क निर्माण के कार्य में संलिप्त हैं।
उन्होंने कहा कि आयकर विभाग के छापे के बाद इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) को शामिल कर बहु-एजेंसी जांच करवाई जानी चाहिए।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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