मुख्य समाचार
केरल : एचपीआईसी अमेरिका में नेटवर्किं ग सत्र आयोजित करेगा
तिरुवनंतपुरम, 17 जुलाई (आईएएनएस)| केरल की हाई पॉवर आईटी कमेटी (एचपीआईसी) बहुआयामी नीति के हिस्से के रूप में अगले महीने की शुरुआत में अमेरिका में फ्यूचर ग्लोबल कनेक्ट शीर्षक वाले तीन नेटवर्किं ग सत्र आयोजित करेगी।
कमेटी ने राज्य को पसंदीदा डिजिटल स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी क्षेत्र में राज्य सरकार और केरल के प्रवासियों को शामिल किया है। इस श्रंखला के तीन सत्र बोस्टन, सिएटल और सैन फ्रांसिस्को में क्रमश: छह, सात और आठ अगस्त को आयोजित किए जाएंगे।
केरल सरकार के आईटी प्रशासकों के अलावा एचपीआईसी के सदस्य एस.डी. शिबुलाल, क्रिस गोपालकृष्णन, आईबीएस सॉफ्टवेयर के प्रमुख वी.के. मैथ्यूज प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे। शिबुलाल और गोपालकृष्णन दोनों ही इंफोसिस के संस्थापक हैं।
यह यात्रा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ‘केरल कंवर्सेशन’ को सक्रिय करने के लिए है, ताकि राज्य के डिजिटल कार्य में योगदान के लिए लोगों को जोड़ा जा सके। साथ ही इससे संभावित निवेश के स्रोत तलाशने, डिजिटल अचीवर्स नेटवर्क (डैन) के प्रसार और विस्तार में रुचि के निर्माण को भी मदद मिलेगी।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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