मुख्य समाचार
जम्मू एवं कश्मीर में 30 टीवी चैनल पर प्रतिबंध
श्रीनगर, 18 जुलाई (आईएएनएस)| जम्मू एवं कश्मीर में केबल टेलीविजन ऑपरेटरों को 30 चैनलों के प्रसारण को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इन चैनलों में विवादास्पद प्रचारक जाकिर नाईक के पीस टीवी समेत पाकिस्तान से संचालित होने वाले अन्य चैनल शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री द्वारा मामले को राज्य सरकार के समक्ष उठाने के बाद राज्यपाल एन. एन. वोहरा ने यह आदेश दिया।
सभी जिला मजिस्ट्रेट को लिखे पत्र में राज्य के गृह विभाग ने मंगलवार को इन चैनलों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया क्योंकि ‘इन चैनलों में हिंसा भड़काने और कानून व व्यवस्था की स्थिति में व्यवधान उत्पन्न करने की क्षमता है।’
जिन चैनलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं, उनमें जियो टीवी, पीस टीवी, एआरवाई टीवी, क्यूटीवी और एबीबी टीएकेके टीवी शामिल है।
पुराने शहर इलाके के एक केबल ऑपरेटर तनवीर अहमद ने कहा, इस आदेश के लागू होने के बाद, हमें अपने कर्मचारियों को हटाना पड़ेगा। इससे अंतत: हमारा धंधा बंद हो जाएगा।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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