मुख्य समाचार
फ्यूचर जेनेरली ने ‘फ्यूचर वेक्टर केयर ग्रुप’ लांच किया
नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)| खुदरा व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी फ्यूचर ग्रुप और वैश्विक बीमा कंपनी जेनेरली के संयुक्त उपक्रम की सामान्य बीमा शाखा – फ्यूचर जेनेरली इंडिया इंश्योरेंस ने बुधवार को ‘फ्यूचर वेक्टर केयर ग्रुप’ का शुभारंभ किया। यह एक समूह बीमा पॉलिसी है, जो बेहद कम प्रीमियम पर मलेरिया, डेंगू, जीका वायरस जैसी रोगवाहकजनित बीमारियों से लड़ने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि रोगवाहकजनित बीमारियां, इंसानों को होने वाली ऐसी बीमारियां हैं जो परजीवी, वायरस और बैक्टीरिया के कारण होती हैं जो पिस्सू, मच्छरों और फ्लेबोटोमाइन सैंडफ्लाई द्वारा प्रसारित होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व स्तर पर होने वाली संक्रामक बीमारियों में इस प्रकार की बीमारियों की हिस्सेदारी लगभग 17 फीसदी है।
बयान में कहा गया कि यह बीमा पॉलिसी बिना किसी भी मेडिकल टेस्ट के 65 वर्ष से कम आयु के हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। उत्पाद श्रृंखला में उपलब्ध बीमा की राशि प्रति व्यक्ति 10,000 से लेकर 75,000 रुपये प्रति वर्ष के बीच है।
इस योजना के जरिए रोगवाहकजनित निम्नलिखित बीमारियों के कारण बीमित व्यक्ति के अस्पताल में भर्ती होने ‘लगातार 24 घंटे की अवधि के लिए’ की स्थिति में एकमुश्त लाभ प्रदान करेगा, जिसमें मलेरिया, डेंगू, लिम्फैटिक फिलीरियासिस, कालाजार, जापानी इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया, जीका वायरस शामिल है।
कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. जी. कृष्णमूर्ति राव ने कहा, डेंगू और मलेरिया जैसे रोगवाहकजनित बीमारियों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ इनके उपचार की लागत में भी वृद्धि हुई है। हम अपने ग्राहकों को हमेशा नए और प्रासंगिक बीमा उत्पाद उपलब्ध कराने की दिशा में काम करते हैं, और फ्यूचर वेक्टर केयर का लांच हमारी इसी विचारधारा के अनुरूप है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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