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म्यांमार का बैंक इंफोसिस के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगा
बेंगलुरू, 30 जुलाई (आईएएनएस)| म्यांमार के अय्यरवड्डी फार्मर्स डेवलपमेंट बैंक ने अपनी प्रगति के लिए दिग्गज भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी इंफोसिस के उत्पाद फिनेकल का उपयोग करने का फैसला किया है।
कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। यहां स्थित वैश्विक सॉफ्टवेयर कंपनी ने एक बयान में कहा, म्यांमार में ए बैंक के नाम से भी प्रसिद्ध प्रमुख वाणिज्यिक बैंक ने अपनी डिजिटल शक्ति को बढ़ाते हुए हमारे फिनेकल सोल्यूशन का उपयोग करने का निर्णय लिया है।
म्यांमार में फिनेकल के हिस्सेदार एसीई डेटा सिस्टम्स लिमिटेड बैंक में इसे स्थापित करेगा। एसीई को सॉफ्टवेयर उत्पादों को स्थापित करने तथा स्थानीय बैंकिंग तंत्र के संचालन का अच्छा अनुभव है।
इंफोसिस फिनेकल के वैश्विक प्रमुख सनत राव ने कहा, म्यांमार में बैंकिंग उद्योग तेजी से वृद्धि कर रहा है। बैंकों में विस्तार की भूख देखते हुए आधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म म्यांमार में बैंकिंग की वृद्धि करने के लिए महत्वपूर्ण है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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