मुख्य समाचार
असम राइफल्स शिविर के पास लगाया गया बम निष्क्रिय किया गया
इंफाल, 31 जुलाई (आईएएनएस)| मणिपुर के सीमावर्ती शहर मोरेह में असम राइफल्स के शिविर के पास लगाए गए एक शक्तिशाली बम को मंगलवार सुबह निष्क्रिय कर दिया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि एक दुकान के सामने सुबह सात बजे काले रंग के बैग में रखा बम बरामद किया गया। पुलिस और असम राइफल्स के कर्मचारियों ने इलाके की घेरेबंदी कर दी है।
तेंगनौपाल जिले के पुलिस अधीक्षक एस. इबोमचा ने कहा कि बम में आरडीएक्स भरा हुआ था और इसका वजन 1.1 किलोग्राम था। इसे होलेनफाई गांव के पास ले जाया गया, जहां सुरक्षित तरीके से इसमें विस्फोट किया गया।
जहां बम लगाया गया था, वह स्थान पुलिस थाने से 100 मीटर और 11 असम राइफल्स के शिविर से 200 मीटर दूर था।
हाल के वर्षो में मोरेह शहर में कई बम और बंदूक हमले हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि बम विस्फोट करने के तत्काल बाद, हमलावर सीमा पार म्यांमार भाग जाते हैं।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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