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मुख्य समाचार

एफसी गोवा में शामिल हुए डिफेंडर पेना

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पणजी, 5 अगस्त (आईएएनएस)| इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) क्लब एफसी गोवा ने रविवार को स्पेनिश डिफेंडर कार्लोस पेना के टीम में शामिल करने की घोषणा की। क्लब द्वारा जारी बयान के अनुसार, पेना स्पेनिश सेकेंड डिविजन क्लब अल्बासेटे से जुड़ने से पहले बार्सिलोना की सी और बी टीम के लिए खेल चुके हैं। 35 वर्षीय पेना ने स्पेनिश लीग में 500 से अधिक मैच खेले हैं।

पेना 2010 में रियल वाल्डोलिड में शामिल हुए। उन्होंने क्लब में पांच साल बिताए और अपने दूसरे सीजन में ही टीम को स्पेन की शीर्ष लीग में दोबारा लेकर आए। वह गटाफे जैसे बड़े स्पेनिश क्लब के लिए भी खेल चुके हैं।

पेना ने कहा, मैं सर्जियो लोबेरा की इस टीम से जुड़कर बहुत खुश हूं। मैं साथी खिलाड़ियों से मिलने और उनके साथ काम करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। मैं आगामी सीजन के लिए बहुत उत्साहित हूं और मुझे विश्वास है कि हम पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

कोच लोबेरा ने भी पेना के क्लब में शामिल होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, पेना एक अनुभवी खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्पेन के शीर्ष स्तर पर फुटबाल खेला है। वह रक्षात्मक रूप से अच्छे खिलाड़ी हैं और उनका अनुभव हमारे लिए अहम होगा।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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