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मुख्य समाचार

ट्रंप ने नया आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन निदेशक नियुक्त किया

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वाशिंगटन, 7 अगस्त (आईएएनएस)| अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने औपचारिक रूप से कार्यवाहक आव्रजन एवं सीमा शुल्क (आईसीई) प्रवर्तन निदेशक को स्थायी तौर पर इस पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए नियुक्त किया है। ट्रंप ने सोमवार को यह घोषणा की, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, डेमोक्रेट खुली सीमाएं चाहते हैं और वे आईसीई, बहादुर पुरुषों और महिलाओं को खत्म करना चाहते हैं, जो धरती पर कुछ सबसे बुरे और खतरनाक लोगों से हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं! माफ करें, हम ऐसा नहीं होने दे सकते! इसके अलावा, सीनेट में नियमों को बदलें और मजबूत सीमा सुरक्षा को मंजूरी दें!

सीएनएन के मुताबिक, जून के अंत में विटिएलो को आईसीई का उपनिदेशक बनाया गया था।

उपनिदेशक पद की जिम्मेदारी संभालने के साथ विटिएलो कार्यवाहक निदेशक भी बन गए, क्योंकि निदेशक टॉम होमान सेवानिवृत्त हो रहे थे।

आईसीई एक प्रमुख एजेंसी है, जो अमेरिका में बिना पुख्ता दस्तावेज के रह रहे आप्रवासियों को गिरफ्तार करती है या देश से निकाल देती है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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