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मुख्य समाचार

डेंगू मच्छर जंगलों से आते हैं : हिमाचल के मंत्री

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शिमला, 1 सितंबर (आईएएनएस)| हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार का मानना है कि डेंगू फैलाने वाले मच्छर शहरों में जंगलों से आ रहे हैं। डेंगू की समस्या पर मंत्री ने विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में यह बयान दिया।

परमार ने ‘नियम 62’ के अंतर्गत बहस के दौरान कहा कि राज्य में जंगली बुखार फैल रहा है।

विधायक राकेश जामवाल ने जब मंडी जिले में डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या पर चिंता जाहिर करते हुए सवाल पूछा, तो परमार ने कहा कि यह बीमारी सबसे ज्यादा जंगलों से शहरों में फैल रही है।

उन्होंने अपने जवाब में कहा, मैंने पढ़ा है कि एक समय डेंगू मच्छर जंगलों में जाकर बसे थे। ये कैसी परिस्थितियां आ गईं कि जंगलों में रहने वाले मच्छर नगरों में रहने लगे और उनके लिए कमरों में रहना सुखद क्यों हो गया है।

उन्होंने कहा, इससे पहले हम पढ़ा करते थे कि डेंगू मच्छर अफ्रीका, यूगांडा और मध्य-पूर्व एशिया से दुनियाभर में फैला है। यह डेंगू भारत में लगभग 30 वर्ष पहले और हिमाचल में शायद 1995 में आया।

मंत्री ने बिना रुके कहा, डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट्स की संख्या अचानक कम हो जाती है और इसे बढ़ाने के लिए कोई इंजेक्शन नहीं है।

मंत्री ने कहा कि राज्य में डेंगू के कुल 4,946 नमूने एकत्र किए गए जिनमें 1,558 पॉजिटिव पाए गए। बिलासपुर जिले में सर्वाधिक 783 मामले, इसके बाद सोलन में 680 औ मंडी में 206 मामले पॉजिटिव पाए गए।

चंबा, हमीरपुर और कुल्लू में अब तक डेंगू का कोई मामला नहीं मिला है।

उन्होंने कहा कि डेंगू का पहला मामला बिलासपुर में 28 मई को पाया गया।

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार, 31 अगस्त तक राज्य में डेंगू के कुल 1,886 मरीज हैं जिनमें सर्वाधिक 865 मरीज बिलासपुर में हैं।

राज्य में डेंगू से दो मरीजों की मौत भी हो गई।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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