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मुख्य समाचार

त्वरित न्याय तंत्र के लिए बहुत मददगार है प्रौद्योगिकी : कोविंद

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नई दिल्ली, 1 सितम्बर (आईएएनएस)| राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि लोगों को त्वरित गति से न्याय प्रदान करने में प्रौद्योगिकी बेहद मददगार हो सकती है। उन्होंने वकीलों से कहा कि उन्हें विशेष परिस्थितियों के अलावा मामले में स्थगन मांगन से बचना चाहिए। राष्ट्रपति ने कानून बिरादरी से मामले को स्थगित करने की आम प्रवृत्ति की संस्कृति से दूर रहने का आग्रह किया और कहा, प्रौद्योगिकी तेजी से न्याय प्रदान करने में काफी सहायक साबित हो सकती है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि पूरी कानून बिरादारी विशेष परिस्थिति को छोड़कर बार-बार तारीख लेने की प्रवृत्ति से बचेगी।

राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट-ऑन-रिकार्ड एसोसिएशन के ‘टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर : कीज टू स्पीडी जस्टिस’ एंड ‘द चेंजिंग फेस ऑफ लिगल एजुकेशन इन इंडिया’ पर आयोजित एक दिवसीय कांफ्रेंस में यह बातें कहीं।

उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों पर केस का अत्यधिक दबाव है और इस वजह से भारतीय न्यायिक प्रणाली को मामले के देरी से निपटारे के लिए जाना जाने लगा है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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