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दिल्ली में कूड़े का पहाड़ हटाने में कचरा बीनने वाले हो सकते हैं मददगार

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नई दिल्ली, 3 सितम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ से निपटने के लिए कोई उचित कार्रवाई न किए जाने पर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। इसकी वजह से दिल्ली वालों को पर्यावरण से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पीईटी रीसाइकलिंग कंपनी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली में कचरे के लिए गाजीपुर (पूर्वी दिल्ली), भलस्वा (उत्तर) और ओखला (दक्षिण) में तीन लैंडफिल हैं। लेकिन इनकी क्षमता कई बरस पहले ही खत्म हो गई थी। दिल्ली में रोजाना करीब 9000 मीट्रिक टन कचरा इकट्ठा होता है। दिक्कत यह है कि शुरुआत में ही कचरे को अलग करने की कोई प्रक्रिया नहीं है, जिससे लैंडफिल में मिथेन जैसी गैस बनती है, जो लगातार आग लगने का कारण बनती है और इससे हवा प्रदूषित होती है।

पीईटी रीसाइकलिंग कंपनी के जेम रिसाइकलिंग के निदेशक सचिन शर्मा ने कहा, कचरे के पहाड़ के आसपास रहने वाले लोगों को बेहतर व सुरक्षित पर्यावरण देने के लिए सरकार को ऐसी प्रक्रिया बनाने की जरूरत है, जिसमें कचरे डालने से पहले इसे दो श्रेणियों में बांटा जा सके। हमारा कूड़ा दो तरह का होता है, एक को हम रीसाइकल कर सकते हैं, जैसे कि पीईटी बोतलें और दूसरा जिसे रीसाइकल नहीं किया जा सकता, जैसे कि एक बार इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक -स्ट्रा, प्लास्टिक बैग्स इत्यादि।

उन्होंने कहा, कचरे को अलग-अलग करने पर इसे रीसाइकलर/ट्रीटमेंट सेंटर भेजना चाहिए। इस समय तकनीक की मदद से कचरे को अलग करना, परिवहन, रीसाइकल और ठोस कचरे से निबटने के लिए बेहतर राजस्व आधारित मॉडल बनाने की जरूरत है। इसके साथ एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को बैन करना जरूरी है। सरकार को अपने कर्मचारियों को सही प्रशिक्षण देने की जरूरत है और कचरा बीनने वालों और प्राइवेट रीसाइकलर को साथ जोड़ने की जरूरत है, ताकि कचरे को बेहतर तरीके से मैनेज करके कूड़े के पहाड़ की चुनौती से निपटा जा सके।

उल्लेखनीय है कि साल 2016 में ठोस कचरा प्रबंधन नियम बनाए गए थे, जिसमें शहर के कचरा प्रबंधन प्रणाली में कचरा बीनने वालों को शामिल करना अनिवार्य है। इन नियमों में कचरे को शुरुआत में अलग करना, रीसाइकलिंग वेस्ट और तकनीकों जैसे कि कम्पोस्टिंग, वेस्ट टू एनर्जी और रिफयूस डिराइवड फ्यूल के बारे में बताया गया है। इसमें कचरे की समस्या से निबटने के लिए निर्माता की जिम्मेदारी की बात भी की गई है।

पंडित दीनदयाल स्मृति संस्था के अध्यक्ष, विनोद शुक्ला ने कहा, भारत में कचरा प्रबंधन और रीसाइकलिंग में कचरा बीनने वाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके बिना देश में कूड़े की समस्या से निपटना गंभीर परेशानी का सबब बन सकता है। कचरा बीनने वाले कचरे को इकट्ठा करके, उसे अलग-अलग करते हैं और फिर कबाड़ बेचने वालों/रीसाइकलर को बेच देते हैं। हमें ऐसा इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है, जिसमें शुरुआत में कचरा बीनने वालों, रीसाइकलर की मदद से कूड़े को अलग किया जा सके और कचरे को इकट्ठा करने और मैनेजमेंट इकोसिस्टम में वेस्ट प्रोसेसर महत्वपूर्ण भाग हो, जो नगर निगम संस्थाओं के साथ मिलकर काम करें।

उन्होंने कहा, प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के बजाए हमें संगठित तरीके से इकट्ठा करने और रीसाइकलिंग तंत्र पर ध्यान देना चाहिए, जो प्लास्टिक के रीसाइकल को बढ़ावा देता है। इसमें सौ फीसदी रीसाइकल होने वाली पीईटी (पानी, जूस, तेल, कोला बोतले) और एचडीपीई (शैंपू की बोतलें, केमिकल कंटेनर) के शामिल हैं। पर्यावरण को सुरक्षित करने में मददगार कचरा बीनने वालों के पंजीकरण से उनकी सेहत से जुड़े फायदे, सुरक्षा से जुड़े उपकरण और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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